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    Chandrababu Naidu: 53 दिन जेल में काटने के बाद घर पहुंचे पूर्व CM चंद्रबाबू नायडू, परिवार और समर्थकों ने किया स्वागत

    आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू जेल से रिहा होने के बाद बुधवार सुबह गुंटूर जिले के उंदावल्ली स्थित अपने आवास पर पहुंचे। इस दौरान परिवार वालों और समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। बता दें कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू को स्वास्थ्य आधार पर चार सप्ताह की अवधि के लिए अंतरिम जमानत दे दी थी।

    By AgencyEdited By: Mohd FaisalUpdated: Wed, 01 Nov 2023 12:13 PM (IST)
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    Chandrababu Naidu: 53 दिन जेल में काटने के बाद घर पहुंचे पूर्व CM चंद्रबाबू नायडू (फोटो एक्स)

    पीटीआई, अमरावती। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू जेल से रिहा होने के बाद बुधवार सुबह गुंटूर जिले के उंदावल्ली स्थित अपने आवास पर पहुंचे। इस दौरान परिवार वालों और समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया।

    मंगलवार को रिहा हुए थे चंद्रबाबू नायडू

    समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, चंद्रबाबू नायडू को कौशल विकास निगम घोटाला मामले में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने उन्हें अस्थायी जमानत दी है। इससे पहले मंगलवार को जेल से रिहा होने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और परिवार वालों ने उनका जोरदार स्वागत किया था।

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    परिवार वालों ने किया चंद्रबाबू नायडू का स्वागत

    हालांकि, जेल से निकलने के बाद आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तुरंत ही गुंटूर जिले के उंदावल्ली स्थित अपने घर के लिए रवाना हो गए थे। करीब 13 घंटे की लंबी यात्रा के बाद सुबह लगभग 6 बजे अपने घर पहुंचे। जहां परिवार के सदस्यों और पार्टी समर्थकों ने उनका स्वागत किया। वहीं, घर पहुंचने के बाद पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अपनी पत्नी के साथ पूजा-अर्चना में शिरकत की।

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    आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने दी जमानत

    बता दें कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू को स्वास्थ्य आधार पर चार सप्ताह की अवधि के लिए अंतरिम जमानत दे दी थी। नायडू की ओर से पेश वकीलों ने हाईकोर्ट को सूचित किया था कि उन्हें मोतियाबिंद सर्जरी कराने के लिए जमानत की जरूरत है।

    इस मामले में हुई थी नायडू की गिरफ्तारी

    उल्लेखनीय है कि कौशल विकास निगम से धन के दुरुपयोग के आरोप में नायडू को बीते महीने सितंबर में गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि इस कथित घोटाले की वजह से सरकारी खजाने को 300 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ। कोर्ट ने नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई की तारीख 10 नवंबर तय की है।

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