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    Andhra Pradesh: अमरावती रिंग रोड मामले में एन. चंद्रबाबू नायडू को मिली राहत, उच्च न्यायालय ने दी अग्रिम जमानत

    By AgencyEdited By: Shashank Mishra
    Updated: Wed, 11 Oct 2023 05:06 PM (IST)

    आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय (HC) ने तेलुगु देशम पार्टी (TDP ) के प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू (N. Chandrababu Naidu) को अग्रिम जमानत दे दी हैं। कोर्ट ने 16 अक्टूबर तक गिरफ्तारी न करने का अंतरिम आदेश भी जारी किया हैं। वहीं कोर्ट ने कोर्ट ने CID को अंगालू 307 मामले में कल तक कोई गिरफ्तारी नहीं करने का भी निर्देश दिया।

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    पूर्व CM और TDP प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू को मिली अग्रिम जमानत।

    एएनआई, अमरावती। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने अमरावती इनर रिंग रोड मामले में पूर्व CM और TDP प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू को अग्रिम जमानत दे दी हैं। उनके द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर बहस सुनने वाली अदालत ने अस्थायी जमानत दी और मामले में 16 अक्टूबर तक गिरफ्तारी न करने का अंतरिम आदेश जारी किया।

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    कोर्ट ने पीटी वारंट पर लगाई रोक

    कोर्ट ने CID को अंगालू 307 मामले में कल तक कोई गिरफ्तारी नहीं करने का भी निर्देश दिया। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सीआईडी विजयवाड़ा एसीबी कोर्ट द्वारा दायर इनर रिंग रोड याचिका पर पीटी वारंट पर रोक लगा दी।

    आरोप है कि आंध्र प्रदेश की 2014-2019 के बीच रही सरकार में उच्च अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त रहे और इस दौरान अमरावती के मास्टर प्लान की डिजाइनिंग और रिंग रोड और अन्य सड़कों को जोड़ने की योजना में धांधली की गई।

    चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश घोटाले में निभाया अहम रोल

    टीडीपी के राष्ट्रीय महासचिव नारा लोकेश को इस मामले में 14वां आरोपी बनाया गया है। सीआईडी का आरोप है कि नारा लोकेश ने अमरावती इनर रिंग रोड के आदेश में बदलाव कर लाभ कमाया और घोटाले में अहम भूमिका निभाई। सीआईडी ने ही टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

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    इस पर नारा लोकेश की कानूनी सलाहकार टीम ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की लेकिन अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया और नारा लोकेश को सीआईडी की पूछताछ में सहयोग करने को कहा है। बता दें कि CRPC की धारा 41ए के तहत दिए गए नोटिस में नारा लोकेश को पूछताछ के लिए पुलिस अधिकारी के सामने पेश होना होगा।

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