Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Urination Row: महिला पर पेशाब मामले में एयर इंडिया के पायलट का जारी रहेगा सस्पेंशन, DGCA ने ठुकराई अपील

    By AgencyEdited By: Anurag Gupta
    Updated: Wed, 01 Mar 2023 05:58 PM (IST)

    एयर इंडिया की दिल्ली-न्यूयॉर्क विमान के पायलट को राहत नहीं मिली है। बता दें कि नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने बुधवार को एयर इंडिया के पायलट के निलंबन को रद्द करने वाली अपील को खारिज कर दिया। (फाइल फोटो)

    Hero Image
    Urination Row: महिला पर पेशाब मामले में एयर इंडिया के पायलट का जारी रहेगा सस्पेंशन

    नई दिल्ली, एएनआई। एयर इंडिया की दिल्ली-न्यूयॉर्क विमान के पायलट को राहत नहीं मिली है। बता दें कि नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने बुधवार को एयर इंडिया के पायलट के निलंबन को रद्द करने वाली अपील को खारिज कर दिया। दरअसल, महिला पर पेशाब मामले को लेकर डीजीसीए ने पायलट को 3 महीने के लिए निलंबित किया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एयरलाइन संघों ने दाखिल की थी याचिका

    एयरलाइन संघों और यूनियनों ने डीजीसीए को पायलट का सस्पेंशन रद्द करने के लिए एक संयुक्त याचिका दाखिल की थी। इसमें इंडियन पायलट्स गिल्ड (IPG), इंडियन कमर्शियल पायलट एसोसिएशन (ICPA), एयर इंडिया इम्प्लॉई यूनियन्स (AIEU), ऑल इंडिया केबिन क्रू एसोसिएशन (AICCA) और एयर कॉरपोरेशन इम्प्लॉइज यूनियन (ACEU) शामिल हैं।

    घटना की दी जानी चाहिए सूचना

    इस संदर्भ में नियामक के एक अधिकारी ने बताया कि पायलट की अपील संतोषजनक नहीं थी। अधिकारी ने बताया कि पायलट ने कहा था कि उसने मामले की रिपोर्ट नहीं की, जबकि डीजीसीए का मानना है कि किसी भी घटना की सूचना दी जानी चाहिए थी। ऐसे में पायलट से असंतोषजनक प्रतिक्रिया मिलने के बाद डीजीसीए ने उसके खिलाफ कार्रवाई की थी।

    उल्लेखनीय है कि एयर इंडिया की 26 नवंबर की फ्लाइट में हुई एक घटना के चलते डीजीसीए ने पायलट का लाइसेंस तीन महीने के लिए सस्पेंड कर दिया था। दरअसल, नशे की धुत्त में एक यात्री ने बुजुर्ग महिला पर पेशाब कर दिया था, लेकिन एयर इंडिया ने 28 दिसंबर को पुलिस को इसकी शिकायत की थी।

    अभ्रद व्यवहार करने वाला हुआ था गिरफ्तार

    पेशाब कांड के आरोपी शंकर मिश्रा को दिल्ली पुलिस ने 6 जनवरी को बैंगलुरू से गिरफ्तार किया था। हालांकि, 31 जनवरी को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी शंकर मिश्रा को जमानत दे दी थी। कोर्ट ने इस मामले को घिनौना बताया था। इससे पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने शंकर मिश्रा की जमानत खाचिका को खारिज कर दिया था।

    इस संबंध में आरोपी की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने बताया था कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उनकी जमानत को इसलिए अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि जांच लंबित थी, जो कि अब पूरी हो चुकी है।