वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस MP ने भी दाखिल की याचिका
लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी गुरुवार को 12 घंटे से अधिक चली मैराथन बहस के बाद इसे पारित कर दिया गया। दोनों सदनों से पारित होने के बाद अब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। उनकी मंजूरी मिलते ही यह विधेयक कानून का रूप ले लेगा। विधेयक पारित करने के लिए लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी आधी रात के बाद तक कार्यवाही चली।

एजेंसी, नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने शुक्रवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 की वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और दावा किया कि यह संवैधानिक प्रविधानों का उल्लंघन करता है। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी बिल के खिलाफ याचिका दाखिल की है।
मोहम्मद जावेद की याचिका में कहा गया है कि विधेयक वक्फ संपत्तियों और उनके प्रबंधन पर मनमाने प्रतिबंध लगाता है, जिससे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वायत्तता कमजोर होती है। इस याचिका को अधिवक्ता अनस तनवीर के माध्यम से दायर किया गया है।
मुस्लिमों के साथ भेदभाव का आरोप
याचिका में कहा गया है कि विधेयक मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करता है क्योंकि इसमें ऐसे प्रतिबंध लगाए गए हैं जो अन्य धार्मिक बंदोबस्तों के प्रशासन में मौजूद नहीं हैं। बता दें कि राज्यसभा में 128 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में और 95 ने विरोध में वोट किया था।
इसे 3 अप्रैल की सुबह लोकसभा में पारित किया गया, जिसमें 288 सदस्यों ने इसका समर्थन किया और 232 ने इसका विरोध किया। बीजू जनता दल, जो पहले बिल के विरोध में था, उसने बाद में अपना स्टैंड बदल दिया और अपने सांसदों को विवेक के आधार पर फैसला लेने को कह दिया था।
ओवैसी ने फाड़ दी थी कॉपी
- ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन औवेसी ने भी सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ याचिका दाखिल की है। अपनी याचिका में उन्होंने तर्क दिया कि विधेयक के प्रविधान मुसलमानों और मुस्लिम समुदाय के मौलिक अधिकारों का खुलेआम उल्लंघन करते हैं।
- बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को लोकसभा में चर्चा के दौरान भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर हमला बोला और संशोधन के विरोध में विधेयक की प्रति को फाड़ दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि वक्फ विधेयक के माध्यम से मुसलमानों के साथ अन्याय किया जाएगा।
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