Aarey tree cutting: पेड़ काटने के खिलाफ SC में याचिका, स्पेशल बेंच आज करेगी सुनवाई
Aarey tree cutting मुंबई के आरे कॉलोनी में पेड़ों को काटने जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच सोमवार को सुनवाई करेगी। ...और पढ़ें
नई दिल्ली, एएनआइ। Aarey tree cutting मुंबई के आरे कॉलोनी में पेड़ों को काटने जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। मामले में कोर्ट ने तत्काल सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ का गठन किया है। स्पेशल बेंच सोमवार को इसपर सुनवाई करेगी। आरे में पेड़ काटे जाने को लेकर छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर तुरंत मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की थी।
राजीव रंजन नामक सामाजिक कार्यकर्ता ने पेड़ों की कटाई के विरोध में प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई को पत्र भेजा था। शीर्ष अदालत ने उस पत्र को ही जनहित याचिका के रूप में बदलते हुए उस पर सुनवाई करने का फैसला किया और उसी के आधार पर विशेष पीठ गठित की।
आपात सुनवाई को लेकर नोटिस
शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर आपात सुनवाई को लेकर नोटिस पोस्ट किया गया है। इसमें कहा गया है कि पेड़ों की कटाई के संदर्भ में राजीव रंजन द्वारा छह अक्टूबर को भेजे गए पत्र के आधार पर गठित विशेष पीठ सात अक्टूबर को सुबह 10 बजे इस मामले पर सुनवाई करेगी।
पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने से इन्कार
बता दें कि बांबे हाई कोर्ट ने पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए दायर चार याचिकाओं को शुक्रवार को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने शनिवार को भी पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया था। हाई कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई शुरू हो गयी थी। पर्यावरण प्रेमी और सामाजिक कार्यकर्ता पेड़ों की कटाई का विरोध कर रहे हैं।
29 प्रदर्शनकारियों को जमानत
वहीं, मुंबई की एक अदालत ने रविवार को पेड़ काटे जाने का विरोध कर रहे 29 प्रदर्शनकारियों को जमानत दे दी। प्रदर्शनकारियों को सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी करने और सरकारी अधिकारियों को उनके कर्तव्यों का पालन करने में बाधा डालने के लिए गिरफ्तार किया गया था। डिंडोशी हॉलिडे कोर्ट (Dindoshi Holiday Court ) ने 7 हजार रुपये के नकद बांड पर सशर्त जमानत दी है। कोर्ट ने कहा है कि उन्हें आगे की पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में उपस्थित होना पड़ेगा। प्रदर्शनकारियों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था।

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