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    23rd Law Commission: केंद्र सरकार ने गठित किया 23वां विधि आयोग, तीन वर्ष का होगा कार्यकाल

    By Agency Edited By: Piyush Kumar
    Updated: Tue, 03 Sep 2024 12:57 AM (IST)

    केंद्र सरकार ने 23वें विधि आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी। गजट अधिसूचना के जरिये कानून मंत्रालय की ओर से सोमवार शाम जारी आदेश के अनुसार आयोग में ...और पढ़ें

    23वें विधि आयोग के गठन की अधिसूचना जारी। (फाइल फोटो)

    पीटीआई, नई दिल्ली। सरकार ने 23वें विधि आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। इसका कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सेवारत जज इसके चेयरपर्सन एवं सदस्य होंगे। 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त हो गया।

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    आयोग में होंगे चार पूर्णकालिक सदस्य

    गजट अधिसूचना के जरिये कानून मंत्रालय की ओर से सोमवार शाम जारी आदेश के अनुसार आयोग में एक पूर्णकालिक चेयरपर्सन और सदस्य सचिव समेत चार पूर्णकालिक सदस्य होंगे। कानूनी मामलों के विभाग के सचिव और विधायी विभाग के सचिव इसके पदेन सदस्य होंगे।

    आदेश के अनुसार, आयोग में पांच से अधिक अंशकालिक सदस्य नहीं हो सकते। आयोग के चेयरपर्सन एवं सदस्यों के रूप में काम करने वाले सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के सेवारत जज सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में सेवानिवृत्ति की तिथि तक या आयोग का कार्यकाल समाप्त होने तक (जो पहले हो) पूर्णकालिक आधार पर कार्य करेंगे। आयोग के कामकाज में उनके द्वारा व्यय किए गए समय की गणना वास्तविक सेवा के रूप में की जाएगी।

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