MP में जहरीली शराब से 24 की मौत के मामले में 14 लोगों को 10-10 साल की सजा
मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में 2021 में जहरीली शराब पीने से 24 लोगों की जान गई थी। इस मामले में स्थानीय अदालत ने 14 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही, उन पर 17.73 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस घटना में एक नाबालिग भी शामिल था।

तस्वीर का इस्तेमाल प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में जनवरी 2021 में जहरीली शराब पीने से हुई 24 लोगों की मौत के मामले में 14 लोगों को दोषी पाया गया है।
सोमवार को स्थानीय कोर्ट ने दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई। साथ ही दोषियों पर 17.73 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
एक नाबालिग की भी हुई थी मौत
बता दें कि इस मामले में 15 लोगों को पुलिस ने आरोपित बनाया था। इसमें एक नाबालिग है। उस समय जहरीली शराब पीने से 28 लोगों की मौत की बात सामने आई थी, लेकिन पुलिस ने केस डायरी में जहरीली शराब से 24 लोगों की मौत का जिक्र किया है। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी प्रवीण सिंह सिकरवार ने की है।

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