UP Police Bharti: यूपी पुलिस में 52 हजार कॉन्स्टेबल के अलावा इन पदों पर भी होंगी नियुक्तियां, सूचना जारी
UP Police Bhart 2023 यूपी पुलिस ने इसके अलावा पिछले वर्षों में हुए प्रमोशन की भी जानकारी दी। पुलिस ने अपने ट्वीट में कहा कि शासन ने वर्ष 2017 से 2023 तक 129011 पुलिसकर्मियों को पदोन्नत दी है। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि 52 हजार से अधिक पदों कॉन्स्टेबल की भर्ती के लिए जल्द ही अधिसूचना जारी होने वाला है। अभ्यर्थी पोर्टल पर इसे देख पाएंगे।

एजुकेशन डेस्क। UP Police Bharti 2023: यूपी पुलिस में कॉन्स्टेबल के 52 हजार पदों पर नियुक्तियां होनी हैं। इसके साथ ही एसआई के रिक्त पदों को भी भरा जाएगा। जल्द ही इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ( UPPRPB जारी किया जाएगा। इसी बीच यूपी पुलिस ने इन भर्ती के संबंध में एक अहम सूचना जारी की है। UP Police ने एक ट्वीट करके जानकारी दी है कि, इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस में 2469 सब इंस्पेक्टर नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों, 52699 कांस्टेबल एवं समकक्ष पदों, 2430 रेडियो संवर्ग, 545 लिपिक संवर्ग, 927 कंप्यूटर ऑपरेटर/ प्रोग्रामर के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया विभिन्न स्तरों पर प्रचलित है।
ट्वीट में आगे यह भी कहा गया है कि उत्तर प्रदेश कारागार एवं प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत जेल वार्डर के 2833 पदों के सापेक्ष भर्ती की प्रक्रिया प्रस्तावित है। अभ्यर्थी नीचे यूपी पुलिस की ओर से किए गए ट्वीट को देख सकते हैं।
Creating a level playing field:
— UP POLICE (@Uppolice) July 6, 2023
The UP Police Recruitment & Promotion Board has recruited 1,54,211 candidates in the last 6 yrs for various posts.
By upholding fairness & professionalism,it has ensured that the best individuals can serve & protect the state.#FairnessMatters pic.twitter.com/Jw4bwTkMJB
यूपी पुलिस ने इसके अलावा, पिछले वर्षों में हुए प्रमोशन की भी जानकारी दी। पुलिस ने अपने ट्वीट में कहा कि, शासन ने वर्ष 2017 से 2023 तक 1,29,011 पुलिसकर्मियों को पदोन्नत दी है। ऐसे में उम्मीदवार अपनी तैयारी दुरुस्त रखें कि क्योंकि कांस्टेबल के अलावा इन पदों पर भी नियुक्तियां होने वाली हैं।
बता दें कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन करने के इच्छुक तमाम कैंडिडेट्स आयु सीमा में छूट की मांग भी क रहे हैं। उम्मीदवारों का कहना है कि उन्हें अधिकतम आयु सीमा में दो से तीन साल की छूट दी जाए।
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