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नहीं रद्द होगी NEET UG 2024 परीक्षा, काउंसलिंग पर भी रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आज हुई सुनवाई

उच्चतम न्यायालय आज यानी मंगलवार 11 जून 2024 को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा - यूजी (NEET UG) 2024 के 4 जून को घोषित नतीजों के बाद कथित गड़बड़ियों को लेकर देश भर में हो रहे व्यापक प्रदर्शन के बीच परीक्षा को रद्द करते हुए फिर से आयोजन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई (NEET UG 2024 SC Hearing) हुई।

By Rishi Sonwal Edited By: Rishi Sonwal Tue, 11 Jun 2024 12:19 PM (IST)
नहीं रद्द होगी NEET UG 2024 परीक्षा, काउंसलिंग पर भी रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आज हुई सुनवाई
NEET UG 2024 SC Hearing: सर्वोच्च न्यायालय में आज, 11 जून को दिया फैसला।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG 2024 को रद्द नहीं किया जाएगा। साथ ही, इस परीक्षा के नतीजों के आधार पर दाखिले की प्रक्रिया पूरी करने के लिए आयोजित की जाने वाली काउंसलिंग पर भी कोई रोक नहीं लगेगी। यह फैसला उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया। इस मामले पर अगली सुनवाई अब 8 जुलाई को होगी। 

बता दें कि मेडिकल, डेंटल, आयुष और नर्सिंग स्नातक दाखिले के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा 5 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा - यूजी (NEET UG) 2024 के 4 जून को घोषित नतीजों के बाद कथित गड़बड़ियों को लेकर देश भर में हो रहे व्यापक प्रदर्शन के बीच परीक्षा को रद्द करते हुए फिर से आयोजन की मांग वाली याचिका पर उच्चतम न्यायालय में आज यानी मंगलवार, 11 जून को सुनवाई हुई।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की वेकेशन बेंच द्वारा इस याचिका पर सुनवाई की जानी थी। NEET UG 2024 रद्द करने और फिर से आयोजन का NTA को आदेश दिए जाने की गुहार इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ताओं डॉ. विवेक पाण्डेय के साथ-साथ शिवांगी मिश्रा और अन्य छात्रों द्वारा की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में 1 जून को दायर इस याचिका में कहा गया था कि बिहार पुलिस द्वारा NEET UG 2024 परीक्षा के पेपर लीक के आरोपों की जांच पहले से ही की जा रही है।

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इस बीच NTA ने 4 जून को नतीजों की घोषणा करते हुए 67 छात्र-छात्राओं को 720 में से पूर 720 अंक दिए गए हैं तथा इनमें 6 स्टूडेंट्स एक ही एग्जाम सेंटर से हैं।

NEET UG 2024 पर सुप्रीम कोर्ट में अन्य याचिकाएं

दूसरी तरफ, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में ही एक अन्य याचिका आंध्र प्रदेश के NEET UG आवेदक जरीपते कार्तिक द्वारा दायर की गई है। इस याचिका में NTA द्वारा 1536 छात्र-छात्राओं को ग्रेस मार्क्स दिए जाने के निर्णय को चुनौती दी गई है। अधिवक्ताओं वाई बालाजी और चिराग शर्मा के माध्यम से दायर इस याचिका पर ‘अर्जेंट हीयरिंग’ की गुजारिश शीर्ष अदालत की गई है।

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इसी प्रकार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अब्दुल्लाह मोहम्मद और डॉ शैक रोशन द्वारा भी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई है, जिसमें NTA द्वारा कई स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए जाने को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं द्वारा कहा गया है कि छात्र-छात्राओं को ग्रेस मार्क्स मिलने का कोई तार्किक कारण नहीं है और यह समय की बर्बादी है। साथ ही, इस सम्बन्ध में NTA द्वारा NEET UG 2024 इंफॉर्मेशन बुलेटिन में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है।