दिल्ली के स्कूलों में EWS कोटे से एडमिशन के लिए वार्षिक आय में हुआ संशोधन, पढ़ें क्या है नया नियम
दिल्ली के स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS कोटे के तहत अपने बच्चों को एडमिशन दिलाने के इच्छुक अभिभावकों के लिए अहम सूचना है। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने इस कोटे के तहत तय वार्षिक आय में संशोधन किया है। नए आदेश के मुताबिक ढाई लाख वार्षिक आय वाले परिवार के बच्चे ही इस कोटे के तहत प्रवेश ले सकते हैं।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के स्कूलों में EWS कोटे से एडमिशन के लिए वार्षिक आय में संशोधन किया गया है। बदले हुए नियम के अनुसार, अब ढाई लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चों को ही इस ईडब्ल्यूएस कोटे का लाभ मिल सकेगा। इस संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट ने बीते दिन ही आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत ढाई लाख वार्षिक वाले परिवार के बच्चे ही इस कोटे के तहत दाखिला ले सकते हैं। बता दें कि इसके पहले पिछले साल 2023 में दिसंबर में कोर्ट ने सालाना इनकम की रकम 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की थी, लेकिन अब इसमे फिर परिर्वतन किया गया है।
पहले था यह नियम
दरअसल, पहले, प्रति वर्ष 1 लाख से कम कुल आय वाले माता-पिता, जो पिछले तीन वर्षों से दिल्ली में रह रहे हैं,अपने बच्चे को ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत प्रवेश दिलाने के लिए पात्र माने जाते थे लेकिन पिछले साल, उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच ने इस आय सीमा को संशोधित करने का आदेश दिया था। इसके साथ ही वार्षिक आय 5 लाख तक कर दी थी। लेकिन अब इसमे संशोधन किया गया है। बता दें कि दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के इसी फैसले को चुनौती दी थी। इसी अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने यह आदेश पारित किया है।बता दें कि इसके अलावा, जल्द ही केवीएस स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है। फर्स्ट क्लास में एडमिशन के लिए जल्द ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा।
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