BPSC Clerk Bharti 2025: बीपीएससी से होगी सरकारी स्कूलों में क्लर्क की सीधी भर्ती, जानिए डिटेल
विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यों को सुदृढ़ करने और शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखने के लिए नई विद्यालय लिपिक नियमावली जारी की गई है। इसके तहत अब लिपिकों की सीधी नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा होगी, जिसके लिए न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट या समकक्ष निर्धारित है।

जागरण संवाददाता, सिवान। जिले के सभी विद्यालयों में प्रशासनिक कार्यों की मजबूती और शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखने के लिए विद्यालय लिपिक संवर्ग के गठन के साथ नियुक्ति और सेवा शर्तों की विस्तृत नियमावली जारी कर दी है।
इसके तहत अब विद्यालय लिपिक की सीधी नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग से की जाएगी। जिला शिक्षा विभाग कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, नई व्यवस्था के तहत विद्यालय लिपिक के मूल कोटि के 15 प्रतिशत पदों को विद्यालयों में कार्यरत परिचारकों की प्रोन्नति से भरा जाएगा।
वहीं, नियुक्तियों के लिए इंटरमीडिएट, मौलवी या उपशास्त्री डिग्री को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित किया गया है। साथ ही आयु सीमा व आरक्षण राज्य सरकार की नीति के अनुसार, निर्धारित की जाएगी। सेवा की शुरुआत में सभी चयनित कर्मियों की एक वर्ष की प्रोबेशन अवधि होगी।
इस दौरान चयनित कर्मियों को अनिवार्य प्रशिक्षण, विभागीय परीक्षा व कंप्यूटर दक्षता परीक्षा पास करनी होगी। ये सभी अर्हताएं पूरी करने के बाद ही उनकी सेवा की स्थाई पुष्टि की जाएगी। स्थानांतरण नीति के तहत विद्यालय लिपिकों का स्थानांतरण सामान्यतः जिलास्तर पर किया जाएगा।
हालांकि, प्रशासनिक आवश्यकता, अनुशासनहीनता, वित्तीय गड़बड़ी या आपराधिक गतिविधियों की स्थिति में अन्य जिलों में स्थानांतरण भी किया जा सकता है।
इन मामलों में सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई जैसे बर्खास्तगी, वेतनवृद्धि पर रोक, पदावनति आदि का भी प्रावधान किया गया है। शिक्षा विभाग के अनुसार, इस नई नियमावली से विद्यालयों में पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्य दक्षता में वृद्धि होगी।
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