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    Kunal Kamra Row: अब बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे कुणाल कामरा, FIR रद करने की लगाई गुहार; 8 अप्रैल को होगी सुनवाई

    अब कुणाल कामरा ने एफआईआर को रद करने की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कामरा ने 5 अप्रैल को हाईकोर्ट का रुख किया था। अधिवक्ता मीनाज काकलिया के माध्यम से दायर याचिका पर न्यायमूर्ति सारंग कोटवाल की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई होने की संभावना है। कामरा को पिछले महीने मद्रास हाई कोर्ट से उनके खिलाफ मामले में अंतरिम ट्रांजिट अग्रिम जमानत मिली थी।

    By Agency Edited By: Shubhrangi Goyal Updated: Mon, 07 Apr 2025 02:45 PM (IST)
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    FIR रद करने की मांग को लेकर कुणाल कामरा पहुंचे बॉम्बे हाई कोर्ट

    पीटीआई, मुंबई। स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा का आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला तूल पकड़ रहा है। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर देशद्रोही की टिप्पणी करने के लिए पुलिस ने उनके खिलाफ FIR दर्ज की थी। अब कुणाल कामरा ने एफआईआर को रद करने की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कामरा ने 5 अप्रैल को हाईकोर्ट का रुख किया था।

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    उनकी याचिका में दावा किया गया है कि उनके खिलाफ शिकायतें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किसी भी पेशे और व्यवसाय का अभ्यास करने के अधिकार और भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत जीवन और स्वतंत्रता के उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं।

    8 अप्रैल को होगी सुनवाई

    पीठ ने कहा कि वह मंगलवार को याचिका पर सुनवाई करेगी। शो के दौरान कामरा ने शिंदे का नाम लिए बिना उन पर कटाक्ष किया और फिल्म 'दिल तो पागल है' के एक हिंदी गाने का संशोधित संस्करण इस्तेमाल किया, जिसमें उन्होंने शिंदे को 'गद्दार' कहा था।

    तीसरे समन पर भी नहीं पेश हुए कुणाल कामरा

    कॉमेडियन को तीन बार समन भेजा गई, इसके बावजूद वे पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस के सामने पेश नहीं हुए। एक शो के दौरान कामरा ने शिंदे का नाम लिए बिना उन पर कटाक्ष किया था। उन्होंने फिल्म 'दिल तो पागल है' के एक हिंदी गाने का संशोधित वर्जन इस्तेमाल किया था, जिसमें उन्होंने शिंदे को 'गद्दार' कहा था।

    कॉमेडियन ने मजाक में कहा कि कैसे शिंदे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत की। शिवसेना विधायक मुरजी पटेल की शिकायत के बाद पुलिस ने यहां कामरा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 353(1)(बी) (सार्वजनिक रूप से गलत बयानबाजी) और 356(2) (मानहानि) के तहत एफआईआर दर्ज की।

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