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    Defamation Case: पड़ोसी के खिलाफ सलमान खान की मानहानि याचिका पर अब नए सिरे से होगी सुनवाई

    By AgencyEdited By: Sachin Kumar Mishra
    Updated: Thu, 03 Nov 2022 03:02 PM (IST)

    Defamation Case बांबे हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश ने कहा कि समय की कमी के कारण पड़ोसी के खिलाफ मानहानि केस में बालीवुड अभिनेता सलमान खान की याचिका पर आदेश सुनाना संभव नहीं है। खलमान खान की याचिका पर अब एक अन्य न्यायाधीश नए सिरे से सुनवाई करेगा।

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    पड़ोसी के खिलाफ सलमान खान की मानहानि याचिका पर अब नए सिरे से होगी सुनवाई । फाइल फोटो

    मुंबई, एजेंसी। Defamation Case: बांबे हाई कोर्ट (Bombay High Court) के एक न्यायाधीश ने वीरवार को कहा कि समय की कमी के कारण अपने पड़ोसी के खिलाफ मानहानि केस (Defamation Case) में बालीवुड अभिनेता सलमान खान (Salman Khan) की याचिका पर आदेश सुनाना संभव नहीं है। खलमान खान की याचिका पर अब एक अन्य न्यायाधीश नए सिरे से सुनवाई करेगा।

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    अब नए सिरे से होगी सुनवाई

    प्रेट्र के मुताबिक, न्यायमूर्ति सीवी भडांग ने इस मामले में दलीलें सुनी थीं और अपना आदेश सुरक्षित रखा था। वह शुक्रवार को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। दिवाली की छुट्टी के बाद खलमान खान की याचिका अब किसी अन्य न्यायाधीश के समक्ष रखी जाएगी और उस पर नए सिरे से सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति भडांग ने अगस्त में मार्च 2022 के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ अभिनेता द्वारा दायर अपील पर सुनवाई शुरू की थी। निचली अदालत ने पनवेल में खान के फार्महाउस के पास जमीन के मालिक केतन कक्कड़ को सलमान खान के खिलाफ अपमानजनक वीडियो पोस्ट करने से रोकने से इनकार कर दिया था।

    न्यायाधीश ने कही ये बात

    कक्कड़ को अपने पहले के यूटूब वीडियो को हटाने का निर्देश देने से भी इनकार कर दिया था। 11 अक्टूबर को न्यायमूर्ति भडांग ने दलीलें समाप्त होने के बाद मामले को आदेश के लिए सुरक्षित रखा था। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से मैं निर्णय पूरा करने में असमर्थ हूं। मैंने अपने स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य से छुट्टी थी और फिर प्रशासनिक कार्य और मेरे पास अन्य कार्य थे। मुझे इसे सुनवाई के रूप में सूचीबद्ध करना होगा।

    जानें, क्या है मामला

    सलमान खान ने कक्कड़ द्वारा मुंबई के पास पनवेल में अपने फार्महाउस पर खान की गतिविधियों के बारे में इंटरनेट मीडिया पर अपलोड किए गए वीडियो को लेकर निचली अदालत में कक्कड़ के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। जब दीवानी अदालत ने कक्कड़ के खिलाफ कोई अंतरिम निरोधक आदेश पारित करने से इनकार कर दिया, तो सलमान खान ने उच्च न्यायालय का रुख किया। सलमान की याचिका में कहा गया कि कक्कड़ द्वारा अपलोड किए गए पोस्ट न केवल मानहानिकारक हैं, बल्कि सांप्रदायिक और भड़काऊ प्रकृति के हैं। कक्कड़ के वकील आभा सिंह और आदित्य सिंह ने दावा किया कि अभिनेता ने मानहानि का मुकदमा अपने मुवक्किल पर अपनी जमीन छोड़ने के लिए दबाव बनाने के लिए दायर किया था।  

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