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    Pune Porsche Accident: पुणे कार दुर्घटना मामले में नाबालिग आरोपी के पिता को राहत, जिला अदालत से मिली जमानत

    By Agency Edited By: Sonu Gupta
    Updated: Fri, 21 Jun 2024 08:05 PM (IST)

    Pune Porsche Accident पुणे के चर्चित पोर्श केस मामले में नाबालिग आरोपी के पिता को पुणे जिला अदालत ने जमानत दे दी। नाबालिग के पिता पर न्याय अधिनियम की धारा 75 और 77 के तहत मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने नाबालिग आरोपी के पिता समेत पांच अन्य आरोपियों को जमानत दी है जिन्हें नाबालिग को शराब परोसने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

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    पुणे कार दुर्घटना मामले में जिला न्यायालय ने नाबालिग आरोपी के पिता को दी जमानत। फाइल फोटो।

    एजेंसियां, पुणे। Pune Porsche Accident: पुणे के चर्चित पोर्श केस मामले में नाबालिग आरोपी के पिता  विशाल अग्रवाल को कोर्ट से राहत मिली है। पुणे जिला न्यायालय ने आरोपी के पिता को शुक्रवार को जमानत दे दी। समाचार एजेंसी एएनआई ने यह जानकारी दी है। मालूम हो कि आरोपी नाबालिग के पिता पर न्याय अधिनियम की धारा 75 और 77 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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    पांच अन्य आरोपियों को भी मिली जमानत 

    समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, अदालत ने नाबालिग आरोपी के पिता समेत और दो बार के मालिक और प्रबंधकों सहित पांच अन्य आरोपियों को जमानत दी है, जिन्हें नाबालिग को शराब परोसने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

    कोर्ट के शर्तों का करेंगे पालनः वकील

    नाबालिग आरोपी के पिता के वकील प्रशांत पाटिल ने कहा कि मेरे मुवक्किल को पुणे के सत्र न्यायालय से जमानत मिल गई है। न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्तों का वह पालन करेंगे एवं जांच एजेंसी के साथ सहयोग करना जारी रखेंगे।।

    क्या है पूरा मामला?

    पुणे में काम करने वाले आईटी इंजीनियर अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा की कल्याणी नगर में 19 मई को तेज रफ्तार पोर्श कार ने पीछे से टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी। हादसे के दौरान नाबालिग आरोपी नशे की हालत में पाया गया था।

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