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    सैफ अली खान पर हमला मामले में 1200 पेज की चार्जशीट फाइल, पुलिस ने इन सबूतों को बनाया आधार

    सैफ अली खान पर 16 जनवरी को बांद्रा इलाके में उनके 12वीं मंजिल पर स्थित अपार्टमेंट में घुस आए एक व्यक्ति ने चाकू से कई बार वार किया था। पुलिस के अनुसार आरोपी शरीफुल इस्लाम एक बांग्लादेशी है जो सात महीने पहले अवैध तरीके से भारत में घुसा था। उसके पास कोई वैध वीजा व पासपोर्ट नहीं है। पुलिस ने मामले में 1200 पेज का आरोपपत्र दाखिल किया है।

    By Jagran News Edited By: Swaraj Srivastava Updated: Wed, 09 Apr 2025 11:00 PM (IST)
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    तीन महीने के अंदर 1200 पेज का आरोपपत्र दाखिल (फोटो: पीटीआई)

    जेएनएन, मुंबई। अभिनेता सैफ अली खान पर जनवरी में उनके घर में एक व्यक्ति के हाथों हुए जानलेवा हमले में पुलिस ने मुंबई की एक अदालत में विस्तृत आरोपपत्र दाखिल किया है। लगभग तीन महीने के अंदर 1200 पेज के इस आरोपपत्र में एक बांग्लादेशी आरोपी के खिलाफ फारेंसिक लैब की रिपोर्ट का भी ब्योरा दिया गया है।

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    एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि बांद्रा पुलिस द्वारा दाखिल आरोपपत्र में आरोपी बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद शरीफुल इस्लाम के खिलाफ पुख्ता सुबूत शामिल हैं। 1200 पन्ने के आरोप पत्र में बताया गया है कि सैफ के आवास वाली बिल्डिंग सद्गुरु शरण अपार्टमेंट के डक एरिया से मिले आरोपी के बाएं हाथ के फिंगरप्रिंट भी बतौर सुबूत पेश किए गए हैं।

    कुल 70 लोगों के बयान दर्ज

    यह फिंगरप्रिंट मैच हो गए हैं। इसके अलावा, पीड़ित सैफ अली खान, करीना कपूर, उनकी हाउस मेड और अन्य समेत कुल 70 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने बांद्रा की अदालत में अपने आरोप पत्र के जरिये बताया कि सुबूत के तौर पर सैफ अली खान की हड्डी में धंसे चाकू के टुकड़े और अन्य हिस्सों को पेश किया गया है।

    इसके अलावा, 35 सीसीटीवी कैमरों के जरिये ट्रैक की गई आरोपी की गतिविधियों को भी बतौर सुबूत पेश किया गया। पुलिस ने हमलावर की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि यह बहुत गंभीर प्रकृति का अपराध है और आरोपित के खिलाफ कड़े सुबूत हैं।

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