Mumbai BMW Crash: बीएमडब्ल्यू हिट-एंड-रन केस में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, आरोपी मिहिर शाह हुआ गिरफ्तार
Mumbai BMW Crash बीएमडब्ल्यू हिट-एंड-रन मामले के आरोपी मिहिर शाह को तीन दिनों तक गिरफ्तारी से बचने के बाद आखिरकार महाराष्ट्र के शाहपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। तीन दिन पहले मिहिर की बीएमडब्ल्यू ने मुंबई में एक दंपति की बाइक को टक्कर मार दी थीजिसमें एक महिला की मौत हो गई थी।वहीं मुंबई की अदालत ने शिवसेना नेता के ड्राइवर की पुलिस हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है।

पीटीआई, मुंबई। मुंबई पुलिस ने मंगलवार को मिहिर शाह को गिरफ्तार कर लिया। दो दिन पहले 24 वर्षीय इस युवक ने कथित तौर पर अपनी बीएमडब्ल्यू कार से एक दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी थी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी और उसका पति घायल हो गया था।
मिहिर (जिसके पिता सत्तारूढ़ शिवसेना के नेता हैं) दुर्घटना के बाद भाग गया था। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मिहिर को मुंबई के पास से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कहा कि मिहिर शाह के पिता राजेश शाह ने अपने बेटे की फरारी सुनिश्चित करने में सक्रिय भूमिका निभाई थी और उन्होंने अपराधी वाहन को वहां से हटाने की भी योजना बनाई थी।
मिहिर शाह को पकड़ने के लिए बनाई गई थी 11 टीमें
पुलिस ने बताया कि मिहिर शाह कथित तौर पर बीएमडब्ल्यू कार चला रहा था, जिसने कावेरी नखवा (45) को टक्कर मार दी और उनके पति प्रदीप को घायल कर दिया। यह दुर्घटना उस समय हुई जब दंपति रविवार सुबह मुंबई के वर्ली इलाके में अपने दोपहिया वाहन पर थे। मुंबई पुलिस ने मिहिर शाह को पकड़ने के लिए 11 टीमें बनाई थीं और क्राइम ब्रांच को भी शामिल किया था। अधिकारी ने बताया कि उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) भी जारी किया गया था।
इस मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा- सीएम शिंदे
इस मामले में पहले ही गिरफ्तार किए गए राजेश शाह और परिवार के ड्राइवर राजर्षि बिदावत को सोमवार को मुंबई की एक अदालत में पेश किया गया और उन्हें क्रमश: 14 दिन की न्यायिक और एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। हालांकि, बाद में राजेश शाह को अदालत ने जमानत दे दी। स्थानीय अदालत ने मंगलवार को बिदावत की पुलिस हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने कहा था कि इस मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।
सीएम शिंदे ने कहा था, "जब तक मैं मुख्यमंत्री हूं, किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह अमीर हो, प्रभावशाली हो, नौकरशाहों या मंत्रियों की संतान हो, या किसी भी पार्टी से संबद्ध हो, छूट नहीं मिलेगी।"
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