दाऊद इब्राहिम का भाई 10 साल पुराने मामले में बरी, मकोका कोर्ट ने सुनाया फैसला; ये लगे थे आरोप
कासकर पर 2015 में ठाणे में एक रियल एस्टेट डेवलपर से 30 लाख रुपये और चार फ्लैट मांगने का आरोप है। कासकर ने एक सह आरोपी (जिसकी मृत्यु हो चुकी है) के नाम पर एक फ्लैट पंजीकृत कराया था और 30 लाख रुपये की जबरन वसूली की थी। उस पर धारा 384 386 और 387 के तहत मुकदमा चलाया गया।

पीटीआई, मुंबई। मुंबई की एक विशेष मकोका अदालत ने शुक्रवार को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को जबरन वसूली के एक मामले में बरी कर दिया। कासकर पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 384, 386 और 387 के तहत मुकदमा चलाया गया।
विशेष न्यायाधीश बीडी शेल्के ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि, ठाणे जेल में बंद कासकर को रिहा नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसके खिलाफ मनी लांड्रिंग का मामला लंबित है।
2015 का है मामला
पुलिस के अनुसार, कासकर ने 2015 में ठाणे में एक रियल एस्टेट डेवलपर से 30 लाख रुपये और चार फ्लैट मांगे थे। कासकर ने एक सह आरोपी (जिसकी मृत्यु हो चुकी है) के नाम पर एक फ्लैट पंजीकृत कराया था और 30 लाख रुपये की जबरन वसूली की थी।
कासकर और दूसरे आरोपी के खिलाफ ठाणे के कासरवडावली पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। पिछले अपराधों के आधार पर मकोका लगाए गए हैं। इस मामले में भगोड़े गैंगस्टर छोटा शकील को वांछित आरोपी बताया गया है।
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