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    महाराष्ट्र में पॉक्सो के आरोपी के खिलाफ 24 घंटे के भीतर चार्जशीट दाखिल, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग

    Updated: Sun, 13 Apr 2025 11:54 PM (IST)

    12 वर्षीय पीड़िता के माता-पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा था कि आरोपी ने उनकी बेटी को अनुचित तरीके से छुआ था। माता-पिता के बयान के आधार पर पुलिस ने पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की गवाहों के बयान दर्ज किए गए और अन्य औपचारिकताएं पूरी कर आठ अप्रैल को आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

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    पुलिस ने साक्ष्य और गवाहों के बयान को समेटते हुए कानूनी प्रक्रिया को पूरा किया (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    जेएनएन, मुंबई। महाराष्ट्र पुलिस ने 24 घंटे के भीतर अपराधी के खिलाफ चार्टशीट दाखिल करके न्याय प्रणाली में तेजी का उदाहरण पेश किया है। पुलिस ने साक्ष्य और गवाहों के बयान को समेटते हुए जल्द से जल्द कानूनी प्रक्रिया को पूरा किया।

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    इस पहल से न केवल न्याय में तेजी आएगी, बल्कि अपराधी के मन में भी भय पैदा होगा। मामले में उल्हासनगर की हिल लाइन पुलिस ने पाक्सो तहत गिरफ्तार 28 वर्षीय आरोपी के खिलाफ 24 घंटे में चार्जशीट दाखिल की।

    फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग

    पुलिस ने कोर्ट से अपील की है कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाए ताकि पीड़िता को त्वरित न्याय मिल सके। आरोपी मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार, यह घटना छह अप्रैल को हुई थी।

    12 वर्षीय पीड़िता के माता-पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा था कि आरोपी ने उनकी बेटी को अनुचित तरीके से छुआ था। माता-पिता के बयान के आधार पर पुलिस ने पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।

    कोर्ट ने पुलिस हिरासत में भेजा

    • इसके बाद पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया और सात अप्रैल को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने आरोपी को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।
    • पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की, गवाहों के बयान दर्ज किए गए और अन्य औपचारिकताएं पूरी कर आठ अप्रैल को आरोप पत्र दाखिल कर दिया। आरोप पत्र 24 घंटे के भीतर दाखिल करने का फैसला इसलिए लिया गया, ताकि आरोपी पर तेजी से मुकदमा चलाया जा सके और आरोपित के मन में डर पैदा हो सके।

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