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    Maharashtra News: महिला के साथ हुआ फ्रॉड, वेलेंटाइन गिफ्ट देने के बहाने से लूटे गए 3.68 लाख रुपये

    By Jagran NewsEdited By: Shalini Kumari
    Updated: Mon, 13 Feb 2023 02:44 PM (IST)

    मुम्बई में एक महिला के साथ धोखाधड़ी करके उससे 3.68 लाख रुपये लूट लिए गए। दरअसल इस महिला के ऑनलाइन दोस्त ने इसको वेलेंटाइन गिफ्ट भेजने के बहाने से कुछ ...और पढ़ें

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    मुम्बई में महिला के साथ धोखाधड़ी करके लूटे गए 3.68 लाख रुपये

    मुम्बई, पीटीआई। सोमवार को एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मुंबई की 51 वर्षीय महिला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति द्वारा वेलेंटाइन डे के लिए उपहार भेजने के बहाने कथित तौर पर 3.68 लाख रुपये खो दिए। खार पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि यह महिला शादीशुदा है, पिछले सप्ताह बुधवार को इंस्टाग्राम पर उसने एक व्यक्ति से दोस्ती की, जिसने अपना नाम एलेक्स लोरेंजो बताया था।

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    वेलेंटाइन गिफ्ट देने के बहाने से लिए 72 हजार रुपये

    महिला ने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उस व्यक्ति ने महिला से कहा था कि उसने वेलेंटाइन डे का तोहफा भेजा है जिसके लिए उसे पार्सल प्राप्त करने के बाद 750 यूरो का शुल्क देना होगा। शिकायत के आधार पर पुलिस अधिकारी ने बताया कि बाद में महिला को पार्सल कंपनी की ओर से एक मैसेज आया कि पार्सल स्वीकार्य सीमा से ज्यादा भारी है, इसलिए उन्हें 72,000 रुपये का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। इसके बाद महिला ने उनका भुगतान कर दिया।

    मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की देने लगे धमकी

    इसके कुछ समय बाद महिला से फिर से संपर्क किया गया और कहा गया कि उन्हें पार्सल में यूरोपीय मुद्रा नोट मिले हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप से बचने के लिए उसे 2,65,000 रुपये देने होंगे। इस डर से महिला ने फिर से राशि का भुगतान किया। हालांकि, जब महिला को उस व्यक्ति द्वारा भेजे गए पार्सल को प्राप्त करने के लिए फिर से 98,000 रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया, तो उसे शक होने लगा।

    फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने को कहा

    अधिकारी ने कहा कि जब महिला ने राशि का भुगतान करना बंद कर दिया, तो लोरेंजो ने उसे धमकी देना शुरू कर दिया कि वह उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देगा और उसके परिवार के सदस्यों के साथ भी शेयर करेगा। इसके बाद महिला ने खार पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

    पुलिस ने दर्ज किया मामला

    अधिकारी ने कहा कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने रविवार को दो अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल, मामले की आगे की जांच जारी है।

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