Maharashtra: ट्रैफिक पुलिस पर हमला करना डॉक्टर को पड़ा भारी, ठाणे कोर्ट ने लगा दिया इतना जुर्माना
ठाणे में एक डॉक्टर द्वारा गलत जगह गाड़ी पार्क करने से मना करने पर डॉक्टर ने ट्रैफिक पुलिस पर हमला कर दिया और धमकी देने के साथ-साथ धक्का भी दिया। इसकी शिकायत दर्ज कराने के बाद ठाणे कोर्ट ने डॉक्टर को दोषी पाया और कोर्ट ने दाषी पर जुर्माना भी लगाया है। मामला 16 अगस्त 2018 का बताया जा रहा है।
पीटीआई, ठाणे। महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने ऑन-ड्यूटी ट्रैफिक कॉन्स्टेबल पर हमला करने के लिए एक डॉक्टर को दोषी ठहराया और उस पर 5,600 रुपये का जुर्माना लगाया है।
डॉक्टर पाया गया दोषी
सत्र न्यायाधीश वसुधा एल भोसले ने 43 वर्षीय डॉक्टर को एक लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन में बाधा डालने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाया। एक मार्च के आदेश की प्रति मंगलवार को उपलब्ध कराई गई है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक आरपी पाटिल ने अदालत को बताया कि घटना 16 अगस्त, 2018 की शाम को हुई थी, जब एक ट्रैफिक कॉन्स्टेबल ने डॉक्टर की कार को रोका, जो सड़क के गलत तरफ पार्क की जा रही थी, जिससे ट्रैफिक जाम हो गया।
डॉक्टर ने धमकाया और दिया धक्का
जब कॉन्स्टेबल ने आरोपी से ड्राइविंग लाइसेंस की मांग की, तो उसने अनुपालन करने से इनकार कर दिया और उसे धमकाने और धक्का देने लगा और चिल्लाना शुरू कर दिया।
बाद में इसकी शिकायत कोपरी पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई। मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष ने आरोपी का अपराध साबित करने के लिए चार गवाहों से पूछताछ की।
क्या है न्यायाधीश ने
न्यायाधीश भोसले ने कहा, "अभियोजन पक्ष ने साबित कर दिया है कि आरोपी ने अपने वाहन को गलत दिशा में ऐसी स्थिति में पार्क किया था, जिससे वहां से जाने वाले अन्य वाहनों और लोगों के लिए खतरा या बाधा उत्पन्न हुई और असुविधा हुई, जो एक सार्वजनिक स्थान था।"
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