न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई, झारखंड से एक होटल व्यवसायी गिरफ्तार
12 फरवरी को मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व महाप्रबंधक हितेश मेहता के विरुद्ध प्रभादेवी एवं गोरेगांव कार्यालयों की तिजोरियों से 122 करोड़ रुपयों के गबन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी। अब इस मामले में झारखंड के एक होटल व्यवसायी को गिरफ्तार किया है। उसे 28 मार्च तक कस्टडी में भेजा गया है।

जेएनएन, मुंबई। मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू ने झारखंड के एक होटल व्यवसायी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार वह इस मामले में आठवां आरोपी है।
उसकी पहचान राजीव राजन पांडे उर्फ पवन गुप्ता के रूप में हुई है। उसे झारखंड से ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया और रविवार को एस्प्लेनेड कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने राजीव रंजन पांडे को 28 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।
122 करोड़ रुपये के गबन का आरोप
इस मामले की जानकारी 12 फरवरी को तब मिली थी जब मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने बैंक के पूर्व महाप्रबंधक हितेश मेहता के विरुद्ध प्रभादेवी एवं गोरेगांव कार्यालयों की तिजोरियों से 122 करोड़ रुपयों के गबन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी।
पुलिस ने इस मामले में उन्नाथन अरुणाचलम को भी गिरफ्तार किया था। अरुणाचलम और मुख्य आरोपित हितेश मेहता ने राजीव राजन पांडे को पैसे दिए।
तीनों ने साजिश रची थी कि पांडे ऐसी कंपनी में निवेश करेगा जिसके पास सीएसआर फंड है और फिर मेहता और अरुणाचलम को 50 प्रतिशत हिस्सा देगा।
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