Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दाऊद के भाई इकबाल कासकर के खिलाफ ED का एक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में करीबी का फ्लैट जब्त

    Updated: Tue, 24 Dec 2024 08:58 PM (IST)

    ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के अंतर्गत ठाणे में एक 55 लाख का फ्लैट जब्त किया है। बताया जा रहा है कि ये फ्लैट गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर के एक सहयोगी का है। सूत्रों के अनुसार फ्लैट के मालिक मुमताज एजाज शेख के खिलाफ 2022 में पीएमएलए के तहत एक अंतरिम आदेश जारी किया गया था।

    Hero Image
    दाऊद के भाई इकबाल कासकर के सहयोगी के फ्लैट को ईडी ने किया जब्त (फोटो- जागरण)

    पीटीआई, मुंबई। प्रवर्तन निदेशाल (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत महाराष्ट्र के ठाणे में 55 लाख रुपये के फ्लैट को अपने कब्जे में ले लिया है। यह फ्लैट भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर के एक सहयोगी के नाम पर है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कुर्की आदेश को मंजूरी

    ईडी सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि यह फ्लैट ठाणे पश्चिम में स्थित नियोपोलिस बिल्डिंग में है। फ्लैट के मालिक मुमताज एजाज शेख के खिलाफ 2022 में पीएमएलए के तहत एक अंतरिम आदेश जारी किया गया था। इसी के तहत इसे जब्त किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के न्यायाधिकरण ने इस कुर्की आदेश को मंजूरी दे दी थी, जिससे ईडी के लिए इसे अपने कब्जे में लेने का रास्ता साफ हो गया।

    कब्जे में लेने की प्रक्रिया पूरी

    सूत्रों ने बताया कि फ्लैट को अपने कब्जे में लेने की प्रक्रिया हाल ही में पूरी हुई है। ईडी ने पहले एक बयान में आरोप लगाया था कि यह फ्लैट कासकर और अन्य लोगों ने ठाणे स्थित रियल एस्टेट डेवलपर सुरेश देवीचंद मेहता से जबरन लिया था। एजेंसी ने कहा था कि मेहता अपने साथी के साथ दर्शन एंटरप्राइजेज फर्म के माध्यम से निर्माण कार्य कर रहे थे।

    बिल्डर ने दिया था 10 लाख का चेक

    गौरतलब है कि उस दौरान एजेंसी ने कहा था कि फ्लैट के अलावा बिल्डर ने उनकी मांग के अनुसार 10 लाख रुपये के चार चेक जारी किए थे, जिन्हें आरोपियों ने नकद निकासी के जरिए भुना लिया गया है। बताते चलें कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सितंबर, 2017 में ठाणे पुलिस की एफआईआर से जुड़ा हुआ है। इस ममाले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत आरोप लगाए थे।

    वर्तमान में कासकर न्यायिक हिरासत में जेल में है। वहीं, दाऊद इब्राहिम को भारत ने आतंकवादी घोषित किया है और ऐसा बताया जाता रहा है कि वह पाकिस्तान में रहता है।

    यह भी पढ़ें: अहमदाबाद में आंबेडकर की प्रतिमा तोड़ने के आरोप में दो लोग गिरफ्तार, तीन संदिग्धों की तलाश में पुलिस