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    Maharashtra: मालकिन की डांट से बौखलाया कुक, बिजली के झटके देकर की पिटाई; सॉरी कहकर हुआ फरार

    मुंबई से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। उपनगरीय अंधेरी में एक ऊंची इमारत के आपार्टमेंट में एक महिला द्वारा रखे गए उसके रसोइये ने उसी के साथ घातक हरकत कर डाली। पुलिस ने 19 सितंबर (मंगलवार) को बताया कि कुक पर अपनी ही मालकिन को बिजली का झटका देने और उसके बुरा व्यहवहार करने का आरोप है।

    By AgencyEdited By: Ashisha Singh RajputUpdated: Tue, 19 Sep 2023 06:22 PM (IST)
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    शिकायतकर्ता मॉरिस शेठ ने आगे कहा उसके कुक सिंह ने अपनी हरकत के लिए उससे उसी वक्त माफी भी मांगी-

    मुंबई, पीटीआइ। मुंबई से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। उपनगरीय अंधेरी में एक ऊंची इमारत के आपार्टमेंट में एक महिला द्वारा रखे गए उसके रसोइये ने उसी के साथ घातक हरकत कर डाली। पुलिस ने 19 सितंबर (मंगलवार) को बताया कि कुक पर अपनी ही मालकिन को बिजली का झटका देने और उसके बुरा व्यहवहार करने का आरोप है।

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    घटना के बाद से फरार हो गया था कुक

    अंबोली पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि मालकिन की पिटाई करने के आरोप में 25 वर्षीय रसोइये के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि आरोपी राजकुमार सिंह दो दिन पहले हुई इस घटना के बाद से फरार है।

    क्या है पूरा मामला ?

    स्कूल शिक्षिका बेथशेबा मॉरिस शेठ ने इस घटना की जानकारी देते हुए कहा कि, जब वह 17 सितंबर (रविवार) दोपहर को नींद से उठीं, तो उन्होंने अपने कुक राजकुमार सिंह को दो बिजली के तारों को पकड़कर अपने ऊपर खड़ा पाया। मॉरिस शेठ ने शिकायत में कहा कि उसने तारों के सिरों को उसके सिर के किनारों से पकड़ा, जिससे उसे झटका लगा इसके बाद उसने पीटा भी।

    मॉरिस शेठ ने पुलिस को बताया कि उसका 11 साल का बेटा, जो उस दिन अगले कमरे में था, उसकी चीखें सुनकर वह दौड़कर आया, लेकिन मैंने उसे वापस जाने और खुद को कमरे के अंदर बंद करने के लिए कहा क्योंकि उसे डर था कि राजकुमार कहीं लड़के को भी नुकसान ना पहुंचा दे।

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    शिकायतकर्ता ने सिंह से मांगी मांफी

    शिकायतकर्ता मॉरिस शेठ ने आगे कहा उसके कुक सिंह ने अपनी हरकत के लिए उससे उसी वक्त माफी भी मांगी और कहा कि वह उसके प्रति उसकी अशिष्टता के कारण नाराज था और फ्लैट छोड़ कर चला गया। वहीं, अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास) के तहत प्राथमिकी दर्ज की और आरोपी की तलाश जारी है।

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