गिरफ्तार होंगे कुणाल कामरा? हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद सुरक्षित रखा फैसला, पुलिस को दिया ये निर्देश
एक शो के दौरान शिंदे को कथित रूप से गद्दार कहने के लिए कामरा के खिलाफ यहां खार थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। शिंदे की पार्टी शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने उस स्टूडियो में भी तोड़फोड़ की जहां शो रिकॉर्ड किया गया था। कामरा के वकील नवरोज सीरवई ने कहा कि विपक्षी नेताओं ने 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान शिंदे पर देशद्रोही का आरोप लगाया था।

पीटीआई, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने बुधवार को स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। याचिका में कामरा ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद करने की मांग की थी।
कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया। जस्टिस एस. कोटवाल और जस्टिस एस. मोदक की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रखा।
गिरफ्तारी पर लगी रहेगी रोक
इसने मुंबई पुलिस को निर्देश दिया कि मामले में आदेश पारित होने तक कामरा को गिरफ्तार न किया जाए। गौरतलब है कि एक शो के दौरान शिंदे को कथित रूप से गद्दार कहने के लिए कामरा के खिलाफ यहां खार थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
शिंदे की पार्टी शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने उस स्टूडियो में भी तोड़फोड़ की, जहां शो रिकॉर्ड किया गया था। कामरा के वकील नवरोज सीरवई ने कहा कि विपक्षी नेताओं ने 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान एकनाथ शिंदे पर देशद्रोही का आरोप लगाया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।
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