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    कामरा विवाद में सरकार ने प्रतिशोध की भावना से कोई कार्रवाई नहीं की, बॉम्बे हाईकोर्ट ने की टिप्पणी

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के उस वीडियो को दोबारा शेयर करने या फिर से अपलोड करने के लिए किसी भी व्यक्ति के खिलाफ प्रतिशोध की भावना से कोई कार्रवाई नहीं की है जिसमें उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से गद्दार बोलकर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कटाक्ष किया था। शिवसेना विधायक मुरजी पटेल ने कहा है कि कामरा मुंबई आने से बच रहे हैं।

    By Agency Edited By: Jeet Kumar Updated: Wed, 09 Apr 2025 11:06 PM (IST)
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    कामरा के वीडियो को फिर से शेयर करने के संदर्भ में बॉम्बे हाई कोर्ट ने की टिप्पणी (सांकेतिक तस्वीर)

     पीटीआई, मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के उस वीडियो को दोबारा शेयर करने या फिर से अपलोड करने के लिए किसी भी व्यक्ति के खिलाफ प्रतिशोध की भावना से कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसमें उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से 'गद्दार' बोलकर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कटाक्ष किया था।

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    कामरा मुंबई आने से बच रहे हैं

    उधर, शिवसेना विधायक मुरजी पटेल ने कहा है कि कामरा मुंबई आने से बच रहे हैं। पुलिस द्वारा तीन बार जारी किए गए समन के बावजूद वह मुंबई नहीं आए हैं। उन्हें आज नहीं तो कल पुलिस के सामने आना ही होगा। वह जब भी मुंबई आएंगे, पार्टी उनसे जवाब मांगेगी। पटेल की शिकायत पर ही मुंबई पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है।

    चीफ जस्टिस आलोक अराधे ने कही ये बात

    बहरहाल, चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस एमएस कार्णिक की पीठ ने कानून की पढ़ाई करने वाले 25 वर्षीय छात्र हर्षवर्धन खांडेकर द्वारा दायर जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की। याचिका में कामरा और मुंबई के उस होटल के खिलाफ सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाया गया था, जहां विवादास्पद कामेडी शो की शूटिंग की गई थी।

    कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में कामरा ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद करने की मांग करते हुए पहले ही हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर रखी है। कोर्ट ने कहा, ''पीड़ित व्यक्ति गरीब या अनपढ़ नहीं है। आप (जनहित याचिका दायर करने वाला व्यक्ति) उसका मामला क्यों लड़ रहे हैं?''

    खांडेकर द्वारा दायर जनहित याचिका दायर की गई है

    खांडेकर द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि राजनीतिक विचार व्यक्त करने के लिए किसी हास्य कलाकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। उनके वकील अमित कतर्णवावरे ने कहा कि राज्य के सत्तारूढ़ गठबंधन में एक सहयोगी पार्टी के कई नेताओं ने ¨शदे पर निर्देशित टिप्पणी वाले कामरा के वीडियो को शेयर करने या अपलोड करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है।

    कामरा ने ठुकराया 'बिग बॉस' का ऑफर?

    कामरा का कहना है कि उन्हें लोकप्रिय रियलिटी सीरीज ''बिग बास'' के आगामी सीजन में काम करने के लिए संपर्क किया गया था, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर किसी ऐसे व्यक्ति (कास्टिंग प्रोफेशनल) के साथ अपनी कथित वाट्सएप बातचीत का स्क्रीनशाट शेयर किया, जिसने दावा किया कि वह ''बिग बास के इस सीजन के लिए कास्टिंग का काम संभाल रहा है''।

    कामरा ने शेयर किया स्क्रीनशॉट

    कामरा द्वारा शेयर किए गए स्क्रीनशॉट में उस व्यक्ति ने कहा, बड़े पैमाने पर दर्शकों को जीतने के लिए एक बेहतरीन मंच है।'' अपनी प्रतिक्रिया में कामरा ने कहा, ''मैं मानसिक अस्पताल में जांच करवाना पसंद करूंगा।'' बहरहाल, यह स्पष्ट नहीं है कि कामरा को ''बिग बॉस'' के 19वें सीजन या इसके ओटीटी संस्करण के सीजन चार की पेशकश की गई थी अथवा नहीं।