Maharashtra: मुंबई में अब इतने घंटे ही फोड़ सकते हैं पटाखे, हाई कोर्ट ने छूट के समय को घटाया
बांबे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अपने पहले के आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए दीपावली के दौरान पटाखे केवल रात आठ बजे ...और पढ़ें
पीटीआई, मुंबई। बांबे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अपने पहले के आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए दीपावली के दौरान पटाखे केवल रात आठ बजे से 10 बजे के बीच ही फोड़े जा सकेंगे।
पहले तीन घंटे तक पटाखे फोड़ने की थी अनुमति
मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और जस्टिस जीएस कुलकर्णी की पीठ ने छह नवंबर को महाराष्ट्र में सभी नगर निगम प्राधिकरणों की सीमा में शाम सात बजे से रात 10 बजे के बीच तीन घंटे के लिए पटाखे फोड़ने की अनुमति दी थी।
अब पटाखे फोड़ने का समय घटाया गया
अदालत ने कहा, हम आपातकालीन स्थिति में हैं। बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, लेकिन शायद कुछ और करने की जरूरत है। पीठ ने छह नवंबर के अपने आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि पटाखे फोड़ने का समय रात आठ बजे से 10 बजे तक सीमित रहेगा।
बता दें कि अदालत कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें मुंबई में बढ़ते वायु प्रदूषण के संबंध में स्वत: संज्ञान से ली गई याचिका भी शामिल थी।

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