महाराष्ट्र के सीएम के बारे में अपमानजनक वीडियो पोस्ट करने वालों पर कार्रवाई, 12 यूजर्स के खिलाफ केस दर्ज
महाराष्ट्र राज्य के साइबर सेल ने बड़ी कार्रवाई की है। अधिकारियों ने 12 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूजर्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सोशल मीडिया यूजर्स पर आरोप लगाया गया कि ये लोग राज्य के सीएम देवेंद्र फडणवीस के बदनाम करने के लिए आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करते थे। सभी यूजर्स के खिलाफ कई मामलों में केस दर्ज किया गया है।

जेएनएन, मुंबई। महाराष्ट्र साइबर सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इन यूजर्स पर राज्य के सीएम देवेंद्र फडणवीस को बदनाम करने के लिए आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने का आरोप है।
साइबर सेल ने ये कार्रवाई ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एडिटेड वीडियो के आधार पर की है।
12 यूजर्स पर मामला किया गया दर्ज
प्राप्त जानकारी के अनुसार 12 सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इन यूजर्स की पहचान उनके यूजर आईडी से की गई। जिनमें भारत भावला शिंदे (@Bs131B), शुद्धोधन सहजराव (@Suddhodhan74629), नागपुर कांग्रेस सेवादल (@SevadaINGP), सौरभ सिंह चौहान (@Sbchauhan0103), मुकेश लवले (@MukeshLavhale), suressh.kale, प्रसाद साल्वी, वरद कांकी, अमोल कांबले, सैयद सलीम, THE SMART 230K, और विष्णु भोटकर जैसे यूजर्स के नाम शामिल हैं। इन यूजर्स पर छेड़छाड़ किया हुआ और अधूरा वीडियो शेयर करने का आरोप लगाया गया है।
जानकारी दें कि बीजेपी के ही एक नेता द्वारा महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की स्थिति क भड़काकर सार्वजनिक नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से अपमानजनक सामग्री पोस्ट करने के लिए कुछ सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई गई है।
दावा किया गया है कि कुछ वीडियो ऐसे शेयर किए गए हैं, जिनमें महाराष्ट्र के सीएम को गलत तरीके से पेश किया जा सके। एक वायरल हुए वीडियो में देखा गया कि जिसमें सीएम ने कहा कि वह भारत के संविधान, लोकतंत्र या किसी भी संवैधानिक निकाय में विश्वास नहीं करते हैं, और यह सुझाव देते हैं कि उनका उद्देश्य एक समानांतर राज्य बनाना है।
इस वीडियो ने कुछ असामाजिक तत्वों के बीच में लोकप्रियता भी हासिल कर ली है। जो इसका उपयोग अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणियां पोस्ट करने के लिए कर रहे हैं। माना जा रहा है कि ऐसे पोस्ट महाराष्ट्र में कानून-व्यवस्था की स्थिति को संभावित रूप से बिगाड़ने के लिए किए जा रहे हैं।
इन धाराओं में मामला दर्ज
इन आपत्तिजनक वीडियोज को पोस्ट करने के लिए जिम्मेदार सोशल मीडिया यूजर्स के विरुद्ध सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की धारा 67 के तहत सीआर संख्या 22/2024 के अंतर्गत बीएनएस, 2023 की धारा 353 (1) (बी), 356 (2), 192, 3 (5) के मामला दर्ज किया गया है।
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