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मुंबई में अगले 15 दिनों तक एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकेंगे 5 या उससे ज्‍यादा लोग, जानें पूरा मामला

मुंबई में में 3 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक एक साथ पांच लोगों एक जगह इक्ट्ठा नहीं हो पाएंगे। मुंबई पुलिस ने शहर के लिए प्रोहिबिशन ऑर्डर जारी कर दी गई है। बता दें कि कई मौकों पर इस नियम का पालन नहीं होगा।

By Jagran NewsEdited By: Piyush KumarPublished: Fri, 02 Dec 2022 04:51 PM (IST)Updated: Fri, 02 Dec 2022 04:51 PM (IST)
मुंबई में अगले 15 दिनों तक एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकेंगे 5 या उससे ज्‍यादा लोग, जानें पूरा मामला
3 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक एक साथ पांच लोगों एक जगह इक्ट्ठा नहीं हो पाएंगे।

आसिफ रिजवी, मुंबई (मिड-डे)। देश की आर्थिक राजधानी में 3 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक एक साथ पांच लोगों एक जगह इक्ट्ठा नहीं हो पाएंगे। मुंबई पुलिस ने शहर के लिए आदेश (प्रोहिबिशन ऑर्डर) जारी कर दी गई है। आदेश में पुलिस ने कहा कि विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर मानव जीवन और संपत्ति हानि पहुंचाने की आशंका है।

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आदेश के अनुसार, पुलिस ने उक्त अवधि के दौरान शहर में पांच या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर भी रोक लगा दी है। एक अधिकारी ने कहा, 'यह एक नियमित आदेश है जिसकी हर 15 दिन या मासिक समीक्षा की जाती है।' पुलिस उपायुक्त विशाल ठाकुर की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 2 जनवरी तक किसी भी तरह के जमावड़े, जुलूस, प्रदर्शन, लाउडस्पीकर आदि के इस्तेमाल पर रोक रहेगी।

मुंबई पुलिस के आदेशानुसार, 4 दिसंबर से 2 जनवरी तक आग्नेयास्त्रों, बैंटन, तलवार, भाले के उपयोग और प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा चित्र, प्लेकार्ड या कोई अन्य वस्तु या सामग्रियों के जरिए विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

आदेश के मुताबिक इन मामलों पर रहेगा प्रतिबंध-

1- पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध

2- लाउडस्पीकर, वाद्य यंत्रों का प्रयोग, म्यूजिकल बैंड का कोई भी उपयोग और पटाखे फोड़ना पर लगेगा प्रतिबंध।

जानें किन मौकों पर मिलेगी इस नियम से छूट

- सभी प्रकार के विवाह समारोह में यह नियम नहीं होगा लागू।

- श्मशान/कब्रिस्तान के रास्ते में अंत्येष्टि सभाएं और जुलूस में यह नियम नहीं होगा लागू।

- कंपनियों, क्लबों, सहकारी समितियों, अन्य संगठनों और संघों की कानूनी बैठकें को भी दी गई है इस नियम से राहत ।

- सामाजिक समारोहों, और क्लबों, सहकारी समितियों, अन्य समाजों और संघों के सामान्य मामलों में बैठक कर सकेंगे लोग।

- घटनाओं, फिल्मों और नाटक को देखने के उद्देश्य से सिनेमा, थिएटर या सार्वजनिक मनोरंजन बैठकों को मिली छूट।

- सरकारी या अर्ध-सरकारी कार्यों को करने के लिए सरकारी और स्थानीय सरकारी निकायों के अधिनियम।

- अदालतों और कार्यालयों में या उसके आसपास लोगों का जमावड़ा हो सकता है।

- शैक्षिक उद्देश्यों के लिए स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में या उसके आसपास लोग जमा हो सकते हैं।

- कारखानों, दुकानों और प्रतिष्ठानों में सामान्य व्यापार करने वाले लोगों को इस नियम से छूट दी गई है।

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