BMC ने लालबागचा राजा मंडल को भेजा नोटिस, एक गड्ढे का देना होगा 2000 रुपए जुर्माना
लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल (Lalbaugcha Raja Mandal) को बीएमसी (BMC) ने नोटिस जारी करते हुए 3.66 लाख रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया है। यह जुर्माना 2000 रुपए प्रति गड्ढे के हिसाब से लगाया गया है।
मुंबई, मिड डे। बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के ई वार्ड ने इस साल गणोशोत्सव (Ganeshotsav) के दौरान लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल (Lalbaugcha Raja Sarvajanik Ganeshotsav Mandal) को नोटिस जारी कर सड़कों और फुटपाथों पर गड्ढा खोदने पर 3.66 लाख रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया है।
यह जुर्माना 2000 रुपए प्रति गड्ढे के हिसाब से लगाया गया है। बीएमसी के अधिकारी ने कहा कि सड़कों या फुटपाथों पर गड्ढे नहीं खोदे जा सकते। नागरिक निकाय मंडलों को इस स्थिति में सड़क पर मंडप बनाने की अनुमति देता है।
अवैध बैरिकेड्स भी लगे मिले
बीएमसी के नोटिस के मुताबिक, फुटपाथ पर 53 गड्ढे और दत्ताराम लाड मार्ग जंक्शन से टीबी कदम मार्ग पर नेकजत मराठा बिल्डिंग तक 150 गड्ढे मिले। नोटिस में यह भी कहा गया है, "5 सितंबर को एक अवैध बैरिकेड्स भी लगे मिले हैं। नगर निकाय ने मंडल को प्रति गड्ढे के लिए 2,000 रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया है।
हालांकि मंडल के अध्यक्ष बालासाहेब कांबले ने ऐसा कोई नोटिस मिलने से इनकार करते हुए उन्होंने कहा कि “हमारा मंडल बीएमसी के एफ साउथ वार्ड के अधिकार क्षेत्र में आता है। वार्ड हमें कैसे नोटिस भेज सकता है? उस क्षेत्र में कई मंडल हैं। ”
बीएमसी ने नोटिस की एक प्रति कार्यकर्ता महेश वेंगुर्लेकर को भेजी है, जिन्होंने मंडल द्वारा खोदे गए गड्ढों के संबंध में सूचना का अधिकार (आरटीआई) आवेदन दायर किया था।
गड्ढा खोदने पर मंडल हर साल भरता है जुर्माना
ई वार्ड के सहायक नगर आयुक्त अजय यादव ने कहा, “हमने मंडल को अवैध गड्ढों के लिए जुर्माना भरने के लिए नोटिस जारी किया है। इसका भुगतान मंडल करेगा। ”
गड्ढा खोदने पर मंडल हर साल 4 लाख से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना भरता है। 2018 में, नागरिक निकाय ने संगठन को 2013 से 2018 की अवधि के लिए 60 लाख रुपये का पांच साल का जुर्माना देने के लिए कहा। लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल के एक अधिकारी ने बताया कि संगठन ने अपने बकाया का भुगतान किया है।
बता दें कि प्रत्येक गड्ढे के लिए नगर निकाय की ओर से 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है।
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