MP News: मध्य प्रदेश में आज होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, 20 हजार से ज्यादा मामलों का होगा निपटारा
MP News हाई कोर्ट जिला न्यायालय कुटुम्ब न्यायालय श्रम न्यायालय सहित सभी सभी न्यायालयों में 9 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जा रही है। इसके तहत आपराधिक प्रकरण सिविल प्रकरण मोटर दुर्घटना क्लेम प्रकरण विद्युत से जुड़े मामले चेक अनादकरण के मामले बैंक रिकवरी नगर निगम के संपत्ति कर जल कर बकाया के मामले भू-अर्जन वैवाहिक विवाद सहित अन्य प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का राजीनामे के अनुसार निराकरण किया जाएगा।

जेएनएन, इंदौर। हाई कोर्ट, जिला न्यायालय, कुटुम्ब न्यायालय, श्रम न्यायालय सहित सभी सभी न्यायालयों में 9 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जा रही है। साल की इस अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत में 20 हजार से ज्यादा प्रकरणों के निराकरण का लक्ष्य रखा गया है।
इन मामलों का होगा निस्तारण
तहसील न्यायालय, डॉ. अंबेडकर नगर, देपालपुर, सांवेर और हातोद में भी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जा रही है। इसके तहत राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, सिविल प्रकरण, मोटर दुर्घटना क्लेम प्रकरण, विद्युत से जुड़े मामले, चेक अनादकरण के मामले, बैंक रिकवरी, नगर निगम के संपत्ति कर, जल कर बकाया के मामले, भू-अर्जन, वैवाहिक विवाद सहित अन्य प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का राजीनामे के अनुसार निराकरण किया जाएगा।
इन मामलों में मिलेगी छूट
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव आसिफ अहमद अब्बासी ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में नगर निगम के साथ-साथ, बिजली कंपनी भी नियमानुसार उपभोक्ताओं को राहत दे रही है। बिजली कंपनी निम्न दाब श्रेणी के घरेलू, कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को नियम एवं शर्तों के अधीन छूट दे रही है।
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