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    Indore: बेगुनाह इंजीनियर को 30 घंटे हथकड़ी लगाकर थाने में बैठाया, चंदन नगर टीआई की करतूत पर हाई कोर्ट सख्त

    Updated: Fri, 05 Dec 2025 02:46 PM (IST)

    इंदौर में चंदन नगर थाना प्रभारी की लापरवाही सामने आई है। एक निर्दोष इंजीनियर को 30 घंटे तक हथकड़ी लगाकर थाने में बैठाए रखने पर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अ ...और पढ़ें

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    निरपराध युवक को हथकड़ी में बिठाए रखने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। (प्रतीकात्मक चित्र)

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। बिना किसी अपराध के एक इंजीनियर को 30 घंटे तक हथकड़ी लगाकर थाने में बैठाए रखने का मामला चंदन नगर थाना प्रभारी इंद्रमणि पटेल के लिए गंभीर मुसीबत बन गया है। हाई कोर्ट ने इस घटना को नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना है और पुलिस कमिश्नर से पूछा है कि टीआई पर कौन-सी विभागीय और आपराधिक कार्रवाई प्रस्तावित है।

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    सीसीटीवी फुटेज नहीं लाए, कोर्ट ने जताई कड़ी नाराजगी

    गुरुवार को टीआई पटेल कोर्ट में पेश तो हुए, लेकिन कोर्ट के निर्देश के बावजूद 30 घंटे की सीसीटीवी फुटेज लेकर नहीं पहुंचे। उन्होंने तकनीकी गड़बड़ी का हवाला दिया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत तस्वीरों को कोर्ट ने पर्याप्त साक्ष्य माना।

    आरोपी की जगह उठा लाए उसका इंजीनियर बेटा

    मामला 12 नवंबर को दर्ज नाबालिग से दुष्कर्म के प्रकरण से जुड़ा है। 14 दिन बीतने पर भी पुलिस मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी, तो 26 नवंबर को पुलिस ने उसके इंजीनियर बेटे राजा को एक सैलून से उठा लिया, जबकि उसका मामले से कोई संबंध नहीं था।

    राजा की गिरफ्तारी के बाद उसके साले आकाश तिवारी ने हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। इसमें आरोप लगाया कि राजा बेकसूर है, उसके खिलाफ कोई अपराध दर्ज नहीं है बावजूद इसके उसे हथकड़ी लगाकर पुलिस थाने में रखा गया है। प्रकरण की सुनवाई 28 नवंबर को नियत थी। इसकी जानकारी मिलने पर 27 नवंबर की रात करीब 11:30 बजे पुलिस ने राजा को छोड़ दिया।

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    9 दिसंबर को अगली सुनवाई

    बीते हफ्ते जांच अधिकारी एसआई ने बताया था कि घटना के दिन वे अवकाश पर थीं। कोर्ट ने इसके बाद टीआई पटेल को 26 और 27 नवंबर की सीसीटीवी फुटेज सहित उपस्थित होने का आदेश दिया था। थाना प्रभारी पटेल कोर्ट में उपस्थित तो हुए, लेकिन सीसीटीवी कैमरों के फुटेज पेश नहीं किए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि तकनीकी गड़बड़ी की वजह से वे पैन ड्राइव में फुटेज नहीं ला सके। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और कहा कि याचिकाकर्ता ने जो साक्ष्य प्रस्तुत किए है, वह सचाई बताने के लिए पर्याप्त है। पुलिस कमिश्नर से टीआई पर प्रस्तावित कार्रवाई की जानकारी मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी।