MP News: मुरैना में पीट-पीटकर कुतिया और चार पिल्लों को मार डाला, भिंड में कुत्ते के प्लास से उखाड़े दांत
मध्य प्रदेश में जानवरों से दरिंदगी के दो मामले सामने आए हैं। मुरैना में घर के बाहर कुतिया और उसके चार पिल्लों को मां-बेटे ने पीट-पीटकर मार डाला वहीं भिंड में पागल हो गए कुत्ते को युवाओं ने खटिया से बांधा और प्लास से दांत खींच दिए। पुलिस ने आरोपितों पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। कुत्तों से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

जेएनएन, ग्वालियर। मध्य प्रदेश में जानवरों से दरिंदगी के दो मामले सामने आए हैं। मुरैना में घर के बाहर कुतिया और उसके चार पिल्लों को मां-बेटे ने पीट-पीटकर मार डाला, वहीं भिंड में पागल हो गए कुत्ते को युवाओं ने खटिया से बांधा और प्लास से दांत खींच दिए। पुलिस ने आरोपितों पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।
बेरहमी से कुत्तों को पीटा
मुरैना के महावीरपुरा स्थित नेहरू स्कूल वाली गली में अरमान खान के घर के बाहर चबूतरे की नीचे कुतिया और उसके पिल्ले ठिकाना बना लेते थे। यह बात अरमान और उसकी मां सलमा बानो को ऐसी अखरी कि सोमवार शाम उनकी जान ले ली।
घटनाक्रम के बहुप्रसारित वीडियो में अरमान लातों से फुटबाल की तरह पिल्लों को मार रहा है। पिल्ला सड़क पर तड़पता रह जाता है। दूसरे वीडियो में सलमा लाठी से खदेड़ते दिख रही है।
कोतवाली थाना पुलिस ने रहवासी हेमू पंडित की शिकायत पर मां-बेटे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की तीन धाराओं में केस दर्ज किया है।
प्लास की मदद से तोड़ दिए दांत
दूसरी घटना भिंड जिले के दबोह थाना क्षेत्र स्थित रावतपुरा खुर्द गांव की है। वहां का वीडियो बहुप्रसारित होने पर इंसानियत युवा मंडल समिति आश्रम के कार्यकर्ताओं ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। वीडियो में दिख रहा है कि चार-पांच व्यक्ति एक कुत्ते को खटिया से बांधकर क्रूरतापूर्वक उसे मार रहे। एक व्यक्ति ने उसके मुंह में लोहे की राड फंसाई हुई है। दूसरा प्लास की मदद से उसके दांत तोड़ रहा है।
दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज
पुलिस ने आरोपित परमाल सिंह, ब्रजेश बघेल, आनंद कुशवाह एवं दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज किया। बताया गया कि गांव में कुछ लोगों को काटने पर आरोपितों ने यह हरकत की। दबोह थाना प्रभारी राजेश शर्मा के अनुसार, भारतीय न्याय संहिता की धारा 325 के तहत पशु क्रूरता के मामले में पांच साल तक की सजा और जुर्माना भी हो सकता है।
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