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    Indore Crime: महिला कर्मचारियों पर उड़ाता था करोड़ों, करवायी दुबई की सैर; गिफ्ट में दी कार और ज्वेलरी

    By Jagran NewsEdited By: Babita Kashyap
    Updated: Tue, 11 Oct 2022 10:45 AM (IST)

    फोरेक्स ट्रेडिंग धोखाधड़ी के आरोपित नेतनराव और उनकी पत्‍नी पारुल ने एसआइटी जांच में 20 करोड़ की जालसाजी की बात स्‍वीकार की है। आरोपित और उसकी पत्नी को रिमांड पर लिया गया है। अतुल के साथ सोनिया और मोनिका दुबई टूर पर गए थे।

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    फोरेक्स ट्रेडिंग धोखाधड़ी के आरोपित नेतनराव और उनकी पत्‍नी पारुल से एसआइटी पूछताछ कर रही है

    इंदौर, जागरण आनलाइन डेस्‍क। एसआइटी (SIT) फोरेक्स ट्रेडिंग धोखाधड़ी (Forex Trading Fraud) के आरोपित नेतनराव और उनकी पत्‍नी पारुल से पूछताछ करने में लगी हुई है। पूछताछ में आरोपित नेतनराव ने 20 करोड़ रुपए की जालसाजी करना स्‍वीकार किया है।

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    महिला कर्मचारियों पर वह दो करोड़ से ज्‍यादा खर्च कर चुका है। उसने ट्रेनिंग के लिए दुबई दौरा और भेंट स्‍वरूप कार और ज्‍वेलरी देने की बात कुबूल की है।

    रिमांड पर आरोपित

    रवींद्र सिंह गुर्जर (टी आइ, विजय नगर ) के अनुसार मामले का आरोपित अतुल एंथोनी नेतनराव और उसकी पत्नी पारुल (जबलपुर) को रिमांड पर लिया गया है। अतुल एंथोनी थाने के सामने बने अपोलो प्रीमियम भवन में फॉरेक्स ट्रेडिंग कंपनी चलाकर निवेशकों को ठगता था।

    कंपनी प्लेटिनम एफएक्स और ग्रीस इंफोटेक के नाम से मेटाट्रेड ऐप पर पंजीकृत थी। लोग शेयर बाजार में निवेश की आड़ में आरोपी की कंपनी में पैसा लगाते थे।

    राजीव ने तैयार किया था साफ्टवेयर

    पूछताछ में दिल्ली में रहने वाले राजीव का नाम भी सामने आया है जिसने इस साफ्टवेयर का निर्माण किया था। नेतनराव से राजीव को भी कमीशन मिलता था। उसने दिल्ली, गुरुग्राम में कर्मचारियों को इसका प्रशिक्षण भी दिया था।

    इस मामले में पुलिस ने कर्मचारी सोनिया, अनिल बिष्ट, हरदीप सलूजा, मोनिका और चेतन को गिरफ्तार किया है। अतुल के साथ सोनिया और मोनिका दुबई टूर पर गए थे। अतुल ने दोनों को कार-आभूषण और दो करोड़ के महंगे तोहफे भी दिए हैं।

    चारों ओर से पड़ा दबाव

    पुलिस ने इस साल फरवरी में देवेश (बिजलपुर) की शिकायत पर पहली रिपोर्ट दर्ज की थी। जीरान जिले नीमच के राजेंद्र सिंह ने शिकायत दर्ज करवायी थी। कर्मचारियों की गिरफ्तारी के डर से अतुल दुबई भाग गया। भाई अरविंद को आरोपित बनाये जाने पर उसने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी।

    कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी और पेश होने का निर्देश दिया। जब चारों ओर से दबाव पड़ा तो अतुल और पारुल भारत आ गए। इसे बाद मुंबई एयरपोर्ट अथॉरिटी ने दोनों को पकड़कर इंदौर पुलिस के हवाले कर दिया। अतुल और पारुल को पुलिस ने लुक आउट नोटिस जारी किया था।

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