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    MP Transfer Order: IAS-IPS समेत कई बड़े अधिकारियों के होंगे तबादलें, मोहन सरकार ने तैयार कर ली लिस्ट; जानें कब होगी जारी

    Updated: Fri, 18 Apr 2025 04:30 PM (IST)

    प्रदेश में चार लाख से अधिक नियमित कर्मचारी हैं। अभी प्रदेश में मंत्रियों को विशेष परिस्थिति में तबादला करने के अधिकार दिए गए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों का कहना है कि तीन वर्ष से सामान्य तौर पर तबादले नहीं हुए हैं। मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री समन्वय में वे ही प्रकरण आते हैं जो गंभीर प्रकृति के होते हैं।

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    मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव (फाइल फोटो)

    जेएनएन, मध्यप्रदेश। प्रदेश में तीन वर्ष से लगा तबादले पर से प्रतिबंध मई में हटाया जा सकता है। सरकार तबादला नीति घोषित करने की तैयारी में है। इसमें जिले के भीतर तबादले करने का अधिकार प्रभारी मंत्री को दिया जाएगा।

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    इन लोगों का हो सकता है तबादला

    बताया जा रहा है कि किसी भी संवर्ग में 20 प्रतिशत से अधिक तबादले नहीं होंगे। गंभीर बीमारी, पति-पत्नी को एक स्थान पर पदस्थ करने, प्रशासनिक और स्वैच्छिक आधार पर तबादले किए जा सकेंगे। आदिवासी क्षेत्रों में तबादला उसी सूरत में होगा, जब वहां दूसरी पदस्थापना सुनिश्चित हो जाए।

    बता दें, प्रदेश में चार लाख से अधिक नियमित कर्मचारी हैं। अभी मंत्रियों को विशेष परिस्थिति में तबादला करने के अधिकार दिए गए हैं लेकिन विधानसभा का बजट सत्र आने के कारण इसका भी अधिक उपयोग नहीं हो सका। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों-कर्मचारियों का प्रशासनिक और स्वैच्छिक आधार पर तबादला करने की छूट देने की नीति तैयार करने के लिए कहा है।

    20 प्रतिशत से अधिक तबादले नहीं होंगे

    मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों का कहना है कि तीन वर्ष से सामान्य तौर पर तबादले नहीं हुए हैं। मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री समन्वय में वे ही प्रकरण आते हैं, जो गंभीर प्रकृति के होते हैं। विभागों के मैदानी कार्यालयों में कई अधिकारी लंबे समय से पदस्थ हैं।

    प्रशासनिक दृष्टि से परिवर्तन आवश्यक होता है। इसे देखते हुए नीति जल्द घोषित की जाएगी। इसमें यह अवश्य ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी स्तर पर बीस प्रतिशत से अधिक तबादले न हों। मंत्रियों को प्रभार के जिले में तबादले के अधिकार मिलेंगे।

    उन अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले मुख्यमंत्री समन्वय की अनुमति के बिना नहीं होंगे, जिन्हें मुख्यमंत्री की नोटशीट के आधार पर दूसरे स्थान पर पदस्थ किया गया था।

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