illegal construction in MP: बिना मंजूरी के 30 फीसद से अधिक आवास निर्माण होंगे वैध, CM मोहन यादव के निर्देश पर हो रही तैयारी
illegal construction in MP मध्य प्रदेश में आवास निर्माण को वैध करने की तैयारी की जा रही है। इस वैध करने की प्रक्रिया में अभी 10 प्रतिशत तक अवैध निर्मा ...और पढ़ें

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश में आवास निर्माण को वैध करने की तैयारी की जा रही है। इस वैध करने की प्रक्रिया में अभी 10 प्रतिशत तक अवैध निर्माण समझौता कर शुल्क लेकर वैध किया जा सकता है। पहले यह 30 प्रतिशत थी, जिसे फिर बढ़ाकर कुछ समय के लिए 30 प्रतिशत करने की तैयारी है। सीएम मोहन यादव के आदेश पर नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा इसको लेकर तैयारी की जा रही है। वहीं, विभागीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के कार्यभार ग्रहण करने के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।
पुराने नियमों में किया गया संशोधन
आपको बता दें कि शिवराज सरकार ने अपने समय में नियमों में संशोधन करके अनुमति से 30 प्रतिशत तक अधिक आवास निर्माण को वैध करने की व्यवस्था लागू की थी। इसे बाद में संशोधन करके फिर दस प्रतिशत कर दिया गया। इस सीमा को एकबार फिर 30 प्रतिशत किए जाने को लेकर तत्कालीन विभागीय मंत्री भूपेंद्र सिंह ने नोटशीट भी भेजी थी लेकिन तब इस पर निर्णय नहीं हो पाया। पिछले माह जब मुख्यमंत्री ने नगरीय विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा की थी, तब उन्होंने भवन अनुज्ञा और कंपाउंडिंग के नियम-प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्देश दिए थे।
30 प्रतिशत से अधिक आवास निर्माण को वैध करने की व्यवस्था की गई
सूत्रों का कहना है कि बैठक में वित्त विभाग के अधिकारियों ने बताया था कि जब अनुमति के बिना 30 प्रतिशत से अधिक आवास निर्माण को वैध करने की व्यवस्था की गई थी, तब नगरीय निकायों को करोड़ों रुपये की आय हुई थी और लोगों को राहत भी मिली थी। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने नियम को सरल बनाने के निर्देश दिए थे। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि हमारी तैयारी है। विभागीय मंत्री के कार्यभार ग्रहण करने के बाद सभी नीतिगत विषयों पर चर्चा कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

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