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    पूर्व क्रिकेटर नमन ओझा के पिता को सात साल की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया; जानिए क्या है मामला

    Updated: Tue, 24 Dec 2024 07:54 PM (IST)

    बैतूल जिले में बैंक आफ महाराष्ट्र की जौलखेड़ा शाखा में वर्ष 2013 में हुए सवा करोड़ रुपये से अधिक राशि के गबन के मामले में तत्कालीन शाखा प्रबंधक पूर्व क्रिकेटर नमन ओझा के पिता विनय कुमार ओझा किसान धनराज एवं लखन को मुलताई के अपर सत्र न्यायालय ने सात वर्ष की कैद एवं 14 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

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    पूर्व क्रिकेटर नमन ओझा के पिता बैंक में गबन के मामले में सात साल की सजा (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    जेएनएन, बैतूल/भोपाल। बैतूल जिले में बैंक आफ महाराष्ट्र की जौलखेड़ा शाखा में वर्ष 2013 में हुए सवा करोड़ रुपये से अधिक राशि के गबन के मामले में तत्कालीन शाखा प्रबंधक पूर्व क्रिकेटर नमन ओझा के पिता विनय कुमार ओझा, किसान धनराज एवं लखन को मुलताई के अपर सत्र न्यायालय ने सात वर्ष की कैद एवं 14 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

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    इसके साथ मास्टर माइंड मुलताई शाखा के प्रबंधक अभिषेक रत्नम को 10 वर्ष के कारावास एवं 80 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है।

    जानिए क्या था मामला

    दरअसल, सहायक लोक अभियोजक राजेश साबले ने बताया कि साल 2013 में अभिषेक रत्नम ने जौलखेड़ा शाखा के बैंक अधिकारियों के पासवर्ड का उपयोग कर 34 फर्जी खाते खुलवाए। इन खातों में केसीसी का लोन ट्रांसफर कर गबन कर लिया था। उसी समय विनय ओझा सहायक प्रबंधक थे। वहीं, 19 जून 2014 को बैंक के शाख प्रबंधक रितेश चतुर्वेदी ने गबन की गबन की शिकायत थाने में की थी। उसके बाद मामले की जांच शुरू की गई।

    फर्जी फोटो लगाकर निकाला लोन का पैसा

    इस शिकायत में बताया गया कि फर्जी नाम और फोटो के आधार पर किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर बैंक से राशि निकाली गई। जांच में पता चला कि ग्राम तरोड़ा बुजुर्ग निवासी दर्शन पिता शिवलू की मौत होने के बाद भी उसके नाम से खाता खोलकर रुपये निकाल लिए गए। वहीं, अन्य किसानों के नाम से भी किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर करीब सवा करोड़ रुपये की राशि निकाली गई थी।

    बता दें कि पुलिस ने विनय ओझा, अभिषेक रत्नम, कैशियर दीनानाथ राठौर, किसान जिनके खाते में राशि जमा की गई थी धनराज, लखन के अलावा अन्य कुछ लोगों के खिलाफ धारा 409, 467,468, 471, 120 बी, 34 एवं आइटी एक्ट की धारा में केस दर्ज किया था। विनय ओझा को पुलिस ने साल 2022 में गिरफ्तार किया था।

    सजा के बाद भेजा गया जेल

    गौरतलब है कि मामले की विवेचना के दौरान ही कैशियर दीनानाथ राठौर की मौत हो गई थी। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद चारों आरोपित बाहर थे। वहीं, आज कोर्ट से सजा मिलने के बाद पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया और मुलताई जेल भेज दिया है। सजा सुनने के बाद क्रिकेटर के पिता विनय कुमार की आंखें नम थीं। वे मुंह छिपाकर कोर्ट से बाहर निकल रहे थे।

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