Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bhopal News: दुष्कर्म के आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई, राष्ट्रीय महिला आयोग ने जताई थी नाराजगी

    भोपाल में हिंदू युवतियों से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के मामले में पुलिस आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी कर रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने संगठित अपराध की धाराएं न लगाने पर नाराजगी जताई थी। पुलिस फंडिंग के मामले की भी जांच कर रही है क्योंकि आरोपी युवतियों को महंगी गाड़ियों और होटलों में घुमाते थे। मुख्य आरोपी फरहान के मोबाइल में कई अश्लील वीडियो मिले हैं।

    By Jagran News Edited By: Rajesh KumarUpdated: Tue, 13 May 2025 02:20 AM (IST)
    Hero Image
    हिंदू लड़कियों से दुष्कर्म के आरोपियों पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट। फाइल फोटो

    जेएनएन, भोपाल। भोपाल में हिंदू युवतियों से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के मामले में पुलिस ने आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी कर ली है। इस मामले में संगठित अपराध की धाराएं नहीं लगाने पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने नाराजगी जताई थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    FIR में जोड़ी जाएंगी गैंगस्टर एक्ट की धाराएं

    एडिशनल पुलिस कमिश्नर अवधेश गोस्वामी ने बताया कि पहली एफआईआर में चार्जशीट कोर्ट में पेश होने के बाद अन्य एफआईआर में गैंगस्टर एक्ट की धाराएं जोड़ी जाएंगी। इस बीच आरोपी मुस्लिम युवकों को फंडिंग का सवाल भी उठ रहा है।

    साधारण परिवार से आने वाले ये आरोपी हिंदू छात्राओं को महंगी कारों और होटलों में घुमाते थे। पुलिस इस मामले में किसी संगठन या व्यक्ति द्वारा फंडिंग की जांच कर रही है। डीसीपी जोन-1 प्रियंका शुक्ला ने बताया कि हर एंगल से जांच की जा रही है और आरोपियों से पूछताछ जारी है।

    अश्लील वीडियो मिले

    मुख्य आरोपी फरहान और उसके साथी सुनियोजित तरीके से लड़कियों को निशाना बनाते थे। फरहान के मोबाइल में सात लड़कियों के अश्लील वीडियो मिले हैं। बता दें कि मामले में 20 हजार रुपये का इनामी आरोपी अबरार अभी फरार है।

    पुलिस ने अब तक 12 लोगों को आरोपी बनाया है। अबरार की भूमिका फरहान और अली को कमरा उपलब्ध कराने में थी। वह मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और फिलहाल बंगाल में पढ़ाई कर रहा था। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

    यह भी पढ़ें: यमुना नदी पर तटबंध निर्माण की होगी गहन जांच, सुप्रीम कोर्ट का CEC को सख्त निर्देश