सांसद अतुल राय की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी में आज होगी सुनवाई, सुजीत बेलवा की न्यायिक रिमांड मंजूर

दुष्कर्म मामले में नैनी सेंट्रल जेल में बंद बसपा सांसद अतुल राय का गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में न्यायिक रिमांड बनाने की लंका पुलिस की अपील पर बुधवार को सुनवाई होगी। इस मामले में मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग से अतुल की न्यायिक रिमांड बनाने की अपील पर सुनवाई होनी थी।

By Anurag SinghEdited By: Publish:Wed, 03 Nov 2021 08:10 AM (IST) Updated:Wed, 03 Nov 2021 09:24 AM (IST)
सांसद अतुल राय की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी में आज होगी सुनवाई, सुजीत बेलवा की न्यायिक रिमांड मंजूर
सांसद अतुल राय की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी में आज होगी सुनवाई।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। दुष्कर्म मामले में नैनी सेंट्रल जेल में बंद बसपा सांसद अतुल राय का गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में न्यायिक रिमांड बनाने की लंका पुलिस की अपील पर बुधवार को सुनवाई होगी। इस मामले में मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अतुल राय की न्यायिक रिमांड बनाने की अपील पर सुनवाई होनी थी लेकिन प्रयागराज के विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) की अदालत में पेशी होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में दूसरे आरोपित सुजीत कुमार सिंह बेलवा को मीरजापुर जेल से लाकर पुलिस ने अदालत में पेश किया। उक्त मामले में अदालत की ओर से न्यायिक रिमांड मंजूर होने के बाद सुजीत सिंह बेलवा को लेकर पुलिस वापस चली गई।

विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) रजत वर्मा की अदालत ने लंका थाना में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में सांसद अतुल राय और सुजीत सिंह बेलवा की न्यायिक रिमांड बनाने पर सुनवाई के लिए दो नवंबर की तिथि मुकर्रर की थी।इससे पहले अदालत ने वारंट बी जारी कर सांसद अतुल राय को पेश करने का आदेश दिया था। इस पर बसपा सांसद के अधिवक्ता ने अस्वस्थता और मऊ के विधायक मुख्तार अंसारी से जान का खतरा बताते हुए वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करने की अदालत से अपील की थी। प्रयागराज की अभिसूचना इकाई और नैनी सेंट्रल जेल अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी व न्यायिक रिमांड पर सुनवाई का आदेश जारी कर दिया।

बता दें कि एक युवती से दुष्कर्म के मामले में सांसद अतुल राय नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। लंका पुलिस ने अतुल राय और सुजीत सिंह बेलवा के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया और 26 अक्टूबर को उक्त मामले में दोनों आरोपितों की न्यायिक रिमांड बनाने के लिए अदालत में अर्जी दी।

chat bot
आपका साथी