जल्द करा लें ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, वर्ना उठाना पड़ेगा नुकसान Moradabad News

ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण कराने में लापरवाही बरतने वालों को अब बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। नियमों के बदलाव के बाद उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है।

By Narendra KumarEdited By: Publish:Sat, 28 Dec 2019 08:12 AM (IST) Updated:Sat, 28 Dec 2019 08:12 AM (IST)
जल्द करा लें ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, वर्ना उठाना पड़ेगा नुकसान  Moradabad News
जल्द करा लें ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, वर्ना उठाना पड़ेगा नुकसान Moradabad News

मुरादाबाद (प्रदीप चौरसिया)। ड्राइविंग लाइसेंस(डीएल) एक्सपायर हुए एक साल से कम हुआ है तो  दोबारा नवीनीकरण करा लें, अन्यथा डीएल बनाने के लिए वाहन चलाने से संबंधित परीक्षा देनी पड़ेगी।

नियम में किया गया है बदलाव 

नए मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव किया गया है। वर्तमान में चालक के 50 साल उम्र पूरा होने पर ड्राइविंग लाइसेंस लाइसेंस को हर पांच साल के लिए नवीनीकरण कराना पड़ता है। ड्राइविंग लाइसेंस के एक्सपायर होने के पांच साल तक नवीनीकरण कराने पर परिवहन विभाग कोई परीक्षा नहीं लेता था। पुराने ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर दूसरा लाइसेंस बना दिया जाता था। पांच साल से अधिक हो जाने पर चालक को फिर से प्रशिक्षु ड्राइविंग लाइसेंस बनाना होगा। इसके बाद स्थायी डीएल बन सकेगा।  

नये नियम में ड्राइविंग लाइसेंस के नियम में बदलाव किया है। जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस के एक्सपायर होने से एक साल पहले या एक साल बाद तक नवीनीकरण कराया जा सकता है। इसके लिए वाहन चलाने से संबंधित कोई परीक्षा नहीं देना पड़ेगा।

...तो देनी पड़ेगी परीक्षा

एक्सपायर हुए एक साल बीत जाने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण कराने वालों को वाहन चलाने से संबंधित परीक्षा देना पड़ेगा। परीक्षा में पास होने के बाद ही ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाएगा। एक्सपायरी तारीख को याद रखने से बचने के लिए एक साल पहले ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण करा सकता है। 

संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) आरआर सोनी ने बताया कि नये नियम के तहत ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के नियम में बदला किया गया है। इसमें एक्सपायर होने से पहले नवीनीकरण कराया जा सकता है। 

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