Lockdown in UP : यूपी के सील इलाकों में घर से निकलने पर पूरी पाबंदी, जानें- क्या सीलिंग के दायरे में...

Lockdown in UP चिकित्सा या अन्य आवश्यक सेवा से जुड़े व्यक्तियों के अलावा किसी को भी घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।

By Umesh TiwariEdited By: Publish:Wed, 08 Apr 2020 10:46 PM (IST) Updated:Wed, 08 Apr 2020 11:04 PM (IST)
Lockdown in UP : यूपी के सील इलाकों में घर से निकलने पर पूरी पाबंदी, जानें- क्या सीलिंग के दायरे में...
Lockdown in UP : यूपी के सील इलाकों में घर से निकलने पर पूरी पाबंदी, जानें- क्या सीलिंग के दायरे में...

लखनऊ, जेएनएन। Lockdown in UP : कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन चल रहा है, जो कि 15 अप्रैल को खोला जाना था, लेकिन तब्लीगी जमातियों की वजह से अचानक संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने से स्थिति खराब हो गई। उत्तर प्रदेश सरकार भी इस बात को लेकर समीक्षा कर रही है कि लॉकडाउन 15 अप्रैल को खोल दिया जाए या आगे बढ़ाया जाए। इसी बीच बुधवार को सरकार ने अहम निर्णय लिया कि जहां छह या छह से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, उन्हें हॉट स्पॉट मानते हुए पूरी तरह सील कर दिया जाए। फिलहाल यह प्रतिबंध 14 अप्रैल तक के लिए लगाया गया है।

मुख्य सचिव आरके तिवारी ने संबंधित जिलों के अधिकारियों से कहा है कि प्रभावित क्षेत्रों (हॉट स्पॉट) को पूरी तरह सील कर दिया जाए। दुकानें या सब्जी मंडी भी नहीं खुलेंगी। आवश्यक वस्तुओं की शत-प्रतिशत होम डिलीवरी की जाएगी। आवश्यक वस्तुओं से संबंधित फैक्ट्री या प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मियों को पूल कर वाहनों से लाने-ले जाने की व्यवस्था की जाए। चिकित्सा या अन्य आवश्यक सेवा से जुड़े व्यक्तियों के अलावा किसी को भी घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। 

जानें क्या होगा सीलिंग में...

सील के दायरे में आने वाले क्षेत्रों में कर्फ्यू जैसी स्थिति होगी। लोग घरों से नहीं निकल सकेंगे। इसके अलावा एक मोहल्ले का दूसरे से कनेक्शन काट दिया जाएगा।

हॉट स्पॉट इलाकों लॉकडाउन पूरी तरह से लागू किया जाएगा। इन क्षेत्रों में गहन पेट्रोलिंग थानों के वाहनों और 112 के वाहनों से 24 घंटे की जाएगी। चिह्नित क्षेत्र में मजिस्ट्रेट व संबंधित अधिकारी भ्रमण करते रहेंगे और यह सुनिश्चत करेंगे कि कोई व्यक्ति घर से बाहर न निकले। जिन इलाकों को सील किया जा रहा है, वहां एक-एक घर की जांच की जाएगी। इन सभी घरों के साथ ही पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज कराया जाएगा। चिह्नित इलाकों में पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और सफाई कर्मियों को ही प्रवेश मिलेगा।  इन इलाकों में राशन की दुकनें और बैंक बंद रहेंगे। इन इलाकों के मकानों का सत्यापन कराके सूची बनाई जाएगी।  आवश्यक सेवा से जुड़े कर्मियों को सिर्फ ड्यूटी जाने की अनुमति होगी। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति घर से नहीं निकलेगा।  निजी वाहन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। कोई यदि बीमार होता है तो प्रशासन ही एंबुलेंस उपलब्ध कराएगा। खाद्यान्न, दूध, सब्जी आदि की डोर स्टेप डिलीवरी कराई जाएगी। लॉकडाउन में आवागमन के लिए अब तक जारी किए गए सभी पास निरस्त कर दिए गए हैं। यहां तक कि प्रभावित जिलों में मीडिया कर्मियों का प्रवेश भी प्रतिबंधित है, लेकिन यदि उस इलाके में मीडिया कर्मी या आवश्यक सेवा से जुड़े व्यक्ति रहते हैं तो उन्हें काम पर जाने का इजाजत होगी। पुलिस लगातार पेट्रोलिंग करेगी और 112 सेवा के पुलिस वाहनों की विशेष ड्यूटी लगाई जाएगी। मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे। हर चौराहे पर पुलिस पिकेट होगी। जरूरत पड़ने पर ड्रोन कैमरे से निगरानी कराई जाएगी। आदेशों का उल्लंघन करने वाले पर कार्रवाई होगी। क्षेत्र के प्रत्येक घर की सूची बनाकर सघन जांच की जाएगी, एक-एक घर सहित पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज कराया जाएगा।
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