दुष्कर्मी को आजीवन कारावास की सजा

विशेष न्यायाधीश पाक्सो तृतीय ज्ञानप्रकाश तिवारी ने स्कूली छात्र के दुष्कर्मी सादान अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उसे 50 हजार रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। जुर्माना की रकम पीड़ित बालक को क्षतिपूर्ति के तौर पर अदा की जाएगी.

By JagranEdited By: Publish:Thu, 22 Oct 2020 10:53 PM (IST) Updated:Thu, 22 Oct 2020 10:53 PM (IST)
दुष्कर्मी को आजीवन कारावास की सजा
दुष्कर्मी को आजीवन कारावास की सजा

अयोध्या : विशेष न्यायाधीश पाक्सो तृतीय ज्ञानप्रकाश तिवारी ने स्कूली छात्र के दुष्कर्मी सादान अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उसे 50 हजार रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। जुर्माना की रकम पीड़ित बालक को क्षतिपूर्ति के तौर पर अदा की जाएगी। सजा सुनाने के बाद दुष्कर्मी को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।

विशेष लोक अभियोजक विनोद उपाध्याय के मुताबिक वारदात अयोध्या के सप्तसागर स्थित एक निर्माणाधीन मकान में हुई थी। अभियुक्त नगर के बेनीगंज मोहल्ले का निवासी है। भुक्तभोगी छात्र अयोध्या का निवासी है और वारदात के दौरान वह कक्षा सात का छात्र था। पहली फरवरी 2018 को बालक सामान लेने श्रंगारहाट स्थित एक दुकान जा रहा था। अभियुक्त ने उसे रास्ते में रोक लिया और पिता का दोस्त बताया। अभियुक्त ने कहा कि पिता का कपड़ा उसके कमरे में रखा है, उसे लेकर जाए। इसी बहाने अभियुक्त ने बालक को मोटर साइकिल पर बिठा लिया। बालक को सप्तसागर स्थित एक निर्माणाधीन व निर्जन मकान में लाकर चाकू की नोंक पर उसने दुष्कर्म किया। बालक की चीख पुकार पर अभियुक्त मौके से भाग गया।

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