सिकलोढ़ी हत्याकांड में तीन को उम्रकैद

By Edited By: Publish:Sat, 30 Aug 2014 08:25 PM (IST) Updated:Sat, 30 Aug 2014 08:25 PM (IST)
सिकलोढ़ी हत्याकांड में तीन को उम्रकैद

बांदा, जागरण संवाददाता : गोली मारकर हत्या करने के तीन आरोपियों को दोषी पाते हुए अदालत ने शनिवार को सश्रम कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक को 20 हजार रूपए के अर्थदंड की सजा भी सुनाई गई। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपियों को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

घटना बिसंडा थाना क्षेत्र के ग्राम सिकलोढ़ी की 23 फरवरी 04 की है। घटनाक्रम के अनुसार कई बीघा जमीन का विवाद पारा निवासी चंद्रपाल सिंह एवं सिकलोढ़ी निवासी चंद्रपाल सिंह और राजा सिंह के मध्य खूनी संघर्ष चल रहा था। इसी दौरान 23 फरवरी को दोपहर बाद तीन बजे करीब चंद्रपाल उर्फ महेश्वरी सिंह, छोटा भाई राजा सिंह, पत्‍‌नी ज्ञान देवी व पुत्र विपिन खेत देखने पहुंचे इसी बीच अजय सिंह, महिपाल सिंह, राकेश सिंह व चंद्रपाल सिंह पहुंच गए सामना होते ही दोनो पक्षों के बीच झड़प होने लगी चंद्रपाल सिंह पारा वाले की ओर से गोली चली जिसमें सिकलोढ़ी निवासी चंद्रपाल सिंह को गोली लगी। इलाज के लिए अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया था। न्यायालय में चली सुनवाई के दौरान एक आरोपी चंद्रपाल सिंह की मृत्यु हो गई। अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता रामआसरे त्रिवेदी ने आठ गवाह पेश किए। दोनो पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामकृष्ण गौतम ने आरोपी अजय सिंह, राकेश सिंह व महिपाल सिंह को हत्या का दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई।

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