हत्या के मामले में पत्नी, सास, साले समेत चार को उम्रकैद

युवक की हत्या के मामले में अदालत ने मृतक की पत्नी, सास, साले और प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 08 May 2018 12:42 AM (IST) Updated:Tue, 08 May 2018 12:42 AM (IST)
हत्या के मामले में पत्नी, सास, साले समेत चार को उम्रकैद
हत्या के मामले में पत्नी, सास, साले समेत चार को उम्रकैद

बदायूं : अवैध संबंध में की गई युवक की हत्या के मामले में अदालत ने मृतक की पत्नी, सास, साले और प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सभी हत्यारोपितों पर 22-22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

कस्बा व थाना बिसौली निवासी अशोक कुमार ¨सह पुत्र गिरराज ¨सह ने 25 मई 2009 को थाना उझानी में तहरीर दी। अवगत कराया कि उसके छोटे भाई अजय कुमार ¨सह की करीब 16 वर्ष पूर्व हृदयेश कुमारी पुत्र राजपाल ¨सह निवासी कछला थाना उझानी के साथ शादी हुई थी। उसके भाई का दोस्त अजय कुमार उर्फ महेश पाल ¨सह पुत्र गो¨वद ¨सह निवासी गांव नवादा थाना वजीरगंज के अवैध संबंध उक्त हृदयेश से हो गए थे। वह करीब छह वर्ष पूर्व उसके भाई की पत्नी को साथ ले गया और बतौर पत्नी रखने लगा। उसके अवैध संबंध से एक पुत्र है। चूंकि महेशपाल बदमाश किस्म का व्यक्ति है। उस पर कई आपराधिक मुकदमे भी चल रहे हैं। वह कई वर्ष पूर्व वादी के भाई पर जानलेवा हमला भी कर चुका है। उक्त महेशपाल व हृदयेश उसके भाई की हत्या कर जमीन हड़पना चाहते हैं। 23 मई 2009 को करीब पांच बजे शाम उसके भाई की पत्नी हृदयेश कुमारी, साला नीटू व अजय कुमार उर्फ महेश पाल ¨सह उसके घर आए और उसके भाई को पड़ोसी धर्मेंद्र व रामवीर व मुहल्ले वालों के सामने यह कहकर अपने साथ बुलाकर ले गए कि तुम्हारी सास मुन्नी देवी ने समझौता के लिए बुलाया है। उसका भाई विश्वास कर उसके साथ चला गया। 24 मई 2009 को अज्ञात व्यक्ति का फोन आया कि तुम्हारे भाई अजय कुमार की हत्या कर दी गई है। उसकी लाश मुन्नी देवी के घर पर पड़ी है। हत्या में पत्नी, उसके प्रेमी, सास व साले का हाथ है। कोर्ट में अजय कुमार उर्फ महेश पाल पुत्र गो¨वद ¨सह गांव नवादा वजीरगंज, प्रेमी नीटू उर्फ विजय पुत्र राजपाल ¨सह, सास मुन्नी देवी पत्नी स्वर्गीय राजपाल ¨सह सास, हृदयेश कुमारी पत्नी अजय कुमार निवासी वार्ड पांच कछला थाना उझानी पर अजय कुमार की हत्या करने के आरोप का मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश परवेंद्र कुमार शर्मा ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। एडीजीसी रामेश्वरी व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद दोष सिद्ध होने पर मृतक की पत्नी, उसके प्रेमी, सास व साले को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

chat bot
आपका साथी