Atiq Ahmed News: साबरमती जेल के लिए रवाना अतीक, काफिला पहुंचा राजस्थान के बारां

Atiq Ahmed News अतीक के साथ उसके वकील खान सौलत हनीफ और दिनेश पासी को भी उम्रकैद की सजा मिली है। 17 साल पुराने इस मामले में साक्ष्य के अभाव में अतीक के भाई अशरफ सहित सात अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया गया।

By Jagran NewsEdited By: Publish:Wed, 29 Mar 2023 06:25 AM (IST) Updated:Wed, 29 Mar 2023 06:25 AM (IST)
Atiq Ahmed News: साबरमती जेल के लिए रवाना अतीक, काफिला पहुंचा राजस्थान के बारां
Atiq Ahmed News: साबरमती जेल के लिए रवाना अतीक, काफिला पहुंचा झांसी; लगा एक लाख रुपये का जुर्माना

Atiq Ahmed News Updates: प्रयागराज, डिजिटल डेस्क। बसपा विधायक राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल के अपहरण मामले में विशेष कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद समेत तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया। यह पहली बार है जब उसे किसी मामले में सजा सुनाई गई है। पिछले 44 वर्षों में अतीक के खिलाफ 101 गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा गया था, लेकिन अब तक किसी में सजा नहीं मिली थी। सजा मिलने के बाद माफिया अतीक अहमद को साबरमती जेल वापस ले जा रहा है। पुलिस का काफिला झांसी पहुंच चुका है।

तीन गाड़ी जा रही साथ

माफिया अतीक अहमद को लेकर गुजरात की साबरमती जेल जा रहे पुलिस के वाहन रात 2:35 बजे कानपुर-झांसी नेशनल हाईवे का एट टोल प्लाजा पार कर झांसी की सीमा में प्रवेश कर गए। काफिले में तीन वाहन ऐसे हैं जिनमें उच्च न्यायालय लिखा है। अंदाजा लगाया जा रहा है की इनमें अतीक के वकील बैठे हैं। प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट के फैसले बाद बाद अतीक का कहना है कि वह इस मामले में हाईकोर्ट का रुख करेगा।

#WATCH उत्तर प्रदेश: माफिया से नेता बने अतीक अहमद को अहमदाबाद की साबरमती जेल ले जाया जा रहा है। वीडियो बांदा से है।

प्रयागराज की एक अदालत ने कल उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद और दो अन्य को उम्रकैद की सजा सुनाई है। pic.twitter.com/7avaQyIUHf— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 28, 2023

दोषियों पर एक-एक लाख का जुर्माना

बता दें कि अतीक के साथ उसके वकील खान सौलत हनीफ और दिनेश पासी को भी उम्रकैद की सजा मिली है। 17 साल पुराने इस मामले में साक्ष्य के अभाव में अतीक के भाई अशरफ सहित सात अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया गया। एक आरोपित की मौत हो चुकी है। दोषियों को एक-एक लाख रुपये की क्षतिपूर्ति देने का भी आदेश हुआ है, जो पीड़ित परिवार को मिलेगा। 24 फरवरी, 2023 को उमेश पाल की इसी केस में गवाही हुई थी और वहां से घर पहुंचने पर गोली, बम मारकर उनकी हत्या की गई थी। हमले में उनके दोनों सुरक्षाकर्मी भी मारे गए थे। अतीक के वकील दया शंकर मिश्रा ने कहा, वह सजा के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे।

साबरमती जेल भेजा गया

साबरमती जेल से प्रयागराज आने के दौरान कभी तैश दिखाते तो कभी मूंछ पर ताव देने वाले अतीक को सजा सुनाई गई तो कोर्ट रूम में वह अपने छोटे भाई अशरफ को गले लगाते ही फूटकर रोने लगा। उसकी जुबान से यह भी निकला-भाई, अल्लाह जाने अब कब मुलाकात होगी। अतीक को पहले नैनी जेल लाया गया, वहां वैन से करीब 8:35 बजे पुलिस टीम उसे लेकर साबरमती जेल (अहमदाबाद) के लिए रवाना हो गई।

chat bot
आपका साथी