मिठाई लेने जा रहे हैं तो बरतें सावधानी, डिब्बा तौलने का करें विरोध, इनसे करें शिकायत

त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है। अगर आप मिठाई खरीदने जा रहे हैं, तो आप सावधानी बरतें। स्वीट्स सेंटर के मालिक या कर्मचारी मिठाई के दामों में डिब्बा भी न तौल दें।

By Mukesh ChaturvediEdited By: Publish:Sat, 20 Oct 2018 06:43 PM (IST) Updated:Sat, 20 Oct 2018 06:43 PM (IST)
मिठाई लेने जा रहे हैं तो बरतें सावधानी, डिब्बा तौलने का करें विरोध, इनसे करें शिकायत
मिठाई लेने जा रहे हैं तो बरतें सावधानी, डिब्बा तौलने का करें विरोध, इनसे करें शिकायत

अलीगढ़ (जेएनएन)।  त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है। अगर आप मिठाई खरीदने जा रहे हैं, तो आप सावधानी बरतें। स्वीट्स सेंटर के मालिक या कर्मचारी मिठाई के दामों में डिब्बा भी न तौल दें। अगर ऐसा हुआ तो आप तत्काल बाट मांप विभाग या डीएम बार रूम में इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हालांकि बड़े शोरूम संचालकों ने डिब्बे का वजन अलग से है, के बोर्ड या स्टीकर भी चिपका लिए हैं।

डिब्बों का वजन है 150 ग्राम तक

दरअसल, दुकानों पर डिब्बे के साथ मिठाई को तौला जा रहा है। इनमें से कुछ डिब्बों का वजन तो 100 से 150 ग्राम तक होता है। देसी घी से निर्मित मिठाई 400 से 1400 रुपये प्रतिकिलो तक बाजार में बेची जा रही है। वनस्पति घी से निर्मित मिठाई 250 से शुरू होकर 500 रुपये तक बिक रही है।

ये हैं नियम

इलेक्ट्रॉनिक तराजू में एक बटन टेयर का होता है। मिठाई का खाली डिब्बा रखने के बाद टेयर का बटन दबाने से तराजू शून्य बताता है। नियमत टेयर का बटन दबाने के बाद ही मिठाई तौलनी चाहिए। लेकिन दुकानदार ऐसा नहीं करते हैं। ऐसे समझाते ग्राहक मिठाई तौलते वक्त यदि एक किलो मिठाई की जगह 1050 ग्राम मिठाई आ गई, तो दुकानदार ग्राहक से कह देते हैं ये लो 50 ग्राम ज्यादा दे दी। इससे ग्राहक खुश हो जाते हैं, लेकिन 150 ग्राम वजन के डिब्बे में ग्राहक को 100 ग्राम मिठाई का चूना फिर भी लग जाता है।

व्यापार मंडल नहीं देगा साथ

मिठाई कारोबारी राजीव ख्यालीराम ने कहा कि दुकानदार डिब्बा नहीं तौल रहे। यदि कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं तो दुग्ध व मिष्ठान व्यापार मंडल ऐसे लोगों का साथ नहीं देगा।

अभियान चलाकर रोकेंगे घटतौली

बांट माप विभाग के वरिष्ठ निरीक्षक आरएस अकेला ने कहा कि इस तरह की अभी शिकायत नहीं मिल रहीं। फिर भी अभियान चलाकर इस घटतौली को रोका जाएगा। दोष सिद्ध होने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान हैं।

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