विद्युत ठेकेदारों के प्रति टाटा पावर के रवैये की निंदा

झारसुगुड़ा के होटल माइक्रो कांटिनेंटल में पश्चिम ओडिशा विद्युत ठेकेदार संघ (वेका) की ओर से सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा संबलपुर व देवगढ़ जिले के बिजली ठेकेदारों की बैठक संघ के अध्यक्ष हरिहर बेहरा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में टाटा पावर के ठेकेदार व जनहित विरोधी रवैये की निंदा की गई।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 30 Dec 2021 07:30 AM (IST) Updated:Thu, 30 Dec 2021 07:30 AM (IST)
विद्युत ठेकेदारों के प्रति टाटा पावर के रवैये की निंदा
विद्युत ठेकेदारों के प्रति टाटा पावर के रवैये की निंदा

संस, झारसुगुड़ा : झारसुगुड़ा के होटल माइक्रो कांटिनेंटल में पश्चिम ओडिशा विद्युत ठेकेदार संघ (वेका) की ओर से सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर व देवगढ़ जिले के बिजली ठेकेदारों की बैठक संघ के अध्यक्ष हरिहर बेहरा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में टाटा पावर के ठेकेदार व जनहित विरोधी रवैये की निंदा की गई। खासकर टेंडर प्रक्रिया, स्थानीय बिजली ठेकेदारों के प्रति विरोधाभासी रवैये, राज्य के बाहर से आने वाले गैर मान्यता प्राप्त ठेकेदारों के प्रति अनुकंपा दिखाते हुए बिजली से संबंधित कार्यो में नियोजित करने, स्थानीय ठेकेदारों को काम न देने पर संघ की ओर से प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। संघ ने कहा कि स्थानीय ठेकेदारों को उचित रूप से काम दिया जाए। संघ के अध्यक्ष हरिहर बेहरा व महासचिव शिशिर कुमार रथ ने कहा कि टाटा पावर के खिलाफ संघ आंदोलन का रास्ता अपनाएगा। 50 वर्षीय अधेड़ ने की खुदकुशी : दक्षिण पूर्व रेल पथ चक्रधरपुर रेल मंडल स्थित बामड़ा टांगरमुंडा रेलवे स्टेशन के मध्य डाउन लाइन पर मंगलवार की रात 50 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति ने ट्रेन के नीचे आकर खुदकुशी कर ली। सूचना मिलने पर बामड़ा स्टेशन मास्टर ने जीआरपी पुलिस चौकी को घटना की जानकारी दी। बामड़ा जीआरपी थाना की पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद मृतक का को स्वजनों को सौंप दिया गया। चौकी इंचार्ज चारु तिर्की ने बताया कि मृतक महुलपाली थाना क्षेत्र स्थित पंडरीपत्थर का निवासी धनेश्वर पुजारी (50) था। वह मानसिक रूप से बीमार था। दुष्कर्म के आरोपित को आजीवन कारावास की सजा : पांच वर्ष की मासूम के साथ दुष्कर्म मामले में झारसुगुड़ा विशेष पोक्सो कोर्ट ने आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले में कोलाबीरा थाना अंचल के राजेश मुंडा (30) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में सरकारी वकील ने 20 लोगों की गवाही व 16 पन्नों की दलील पेश की। इस मामले की सुनवाई कर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मदनलाल केडिया ने आरोपित को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा होगी। ज्ञात हो कि वर्ष 2018 में आरोपित ने पांच वर्षीय मासूम को लालच देकर अपने घर पर बुलाया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता ने अपनी मां को इस माले की जानकारी दी थी। इसके बाद पीड़िता की मां ने कोलाबीरा थाना में मामला दर्ज कराया था। कोलाबीरा पुलिस ने आरोपित राजेश को गिरफ्तार कर कोर्ट चालान किया था।

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