प्रवर्तन निदेशालय ने फेमा नियमों के उल्लंघन पर चीनी एप के 107 करोड़ रुपये किए जब्त

एजेंसी ने बताया कि कई एनबीएफसी और फिनटेक कंपनियों के खिलाफ चल रही काले धन को वैध बनाने के मामले की जांच के दौरान यह मामला उसकी नजरों में आया। ईडी ने एक बयान में कहा कि एप के जरिये ऊंची ब्याज दर पर ऋण दिया जा रहा था।

By Dhyanendra Singh ChauhanEdited By: Publish:Fri, 27 Aug 2021 12:30 AM (IST) Updated:Fri, 27 Aug 2021 12:30 AM (IST)
प्रवर्तन निदेशालय ने फेमा नियमों के उल्लंघन पर चीनी एप के 107 करोड़ रुपये किए जब्त
एप के जरिये ऊंची ब्याज दर पर दिया जाता था कर्ज

नई दिल्ली, प्रेट्र। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चीन के नियंत्रण वाली एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के लगभग 107 करोड़ रुपये के फंड को विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून (फेमा) के उल्लंघन के आरोप में जब्त कर लिया है। यह कंपनी इंटरनेट आधारित एप के जरिये तत्काल पर्सनल लोन देती थी।

ईडी ने कहा कि एनबीएफसी कंपनी पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (पीसीएफएस) के फंड बैंक खातों में जमा थे। जिन्हें फेमा के प्रविधानों के तहत जब्त कर लिया गया है। कुल 106.93 करोड़ रुपये जब्त किए गए हैं।

एजेंसी ने बताया कि कई एनबीएफसी और फिनटेक कंपनियों के खिलाफ चल रही काले धन को वैध बनाने के मामले की जांच के दौरान यह मामला उसकी नजरों में आया। ईडी ने एक बयान में कहा कि एप के जरिये ऊंची ब्याज दर पर ऋण दिया जा रहा था। साथ ही गलत तरीके से उपयोगकर्ताओं की निजी जानकारी का इस्तेमाल कर कर्ज भी वसूला जा रहा था। ग्राहकों को काल सेंटर से धमकियां और गलियां भी दी जा रही थीं।

एजेंसी के अनुसार पिछले साल में कई राज्यों से इस तरह के एप की कथित अवैध गतिविधियों की सूचना मिली थी। विशेष रूप से कोरोना काल में लगाए गए लाकडाउन से उत्पन्न आर्थिक तनाव के दौरान। आरोप है कि इन संदिग्ध कंपनियों की जबरन वसूली और बदमाशी से परेशान होकर कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। ईडी ने बताया कि ताजा मामले में कैशबीन नामक मोबाइल एप्लिकेशन के जरिये इस तरह का ऋण दिया जा रहा था।

मानव बाल निर्यातकों के खिलाफ ईडी की छापेमारी

वहीं, दूसरी ओर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को बताया कि उसने आंध्र प्रदेश में मानव बाल निर्यातकों के खिलाफ छापेमारी के दौरान बिना लेखाजोखा वाली 2.90 करोड़ रुपये की नकदी, मोबाइल फोन व कंप्यूटर जब्त किए हैं। ईडी ने बताया कि यह कार्रवाई फारेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (फेमा) के तहत कारोबारियों के पश्चिम गोदावरी जिले में स्थित आठ परिसरों में की गई। 

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