अर्नब गोस्वामी ने एक अन्य मामले में गिरफ्तारी से पहले मांगी जमानत, 23 नवंबर तक टली सुनवाई

रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी और उनकी पत्नी सम्याब्रता रे गोस्वामी ने एक महिला पुलिस कर्मी के साथ कथित धक्का मुक्की के मामले में मुंबई की एक सत्र अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दी। इस मामले की सुनवाई 23 नवंबर तक टाल दी गई है।

By Shashank PandeyEdited By: Publish:Thu, 12 Nov 2020 08:26 AM (IST) Updated:Thu, 12 Nov 2020 12:38 PM (IST)
अर्नब गोस्वामी ने एक अन्य मामले में गिरफ्तारी से पहले मांगी जमानत, 23 नवंबर तक टली सुनवाई
अर्नब गोस्वामी ने एक दूसरे मामले में गिरफ्तारी से पहले जमानत की मांग की है।

मुंबई, प्रेट्र। रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलने के बाद अर्नब ने एक अन्य मामले में गिरफ्तारी से पहले जमानत की अर्जी दी। आज मुंबई की सेशंस कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। मुंबई की सेशंस कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 23 नवंबर तक टाल दी है। यह मामला एक महिला पुलिस कर्मी से कथित तौर पर धक्का मुक्की से जुड़ा है। इस मामले में मुंबई की एक सत्र अदालत में आज सुनवाई हुई।

रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी और उनकी पत्नी सम्याब्रता रे गोस्वामी ने बुधवार को मुंबई के सत्र न्यायालय में इस मामले में अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी। रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी और उनकी पत्नी सम्याब्रता रे गोस्वामी के खिलाफ एक महिला पुलिस कर्मी के साथ कथित रूप से धक्का-मुक्की करने के केस में मुंबई पुलिस द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई।

क्या है पूरा मामला ?

दरअसल, 2018 में इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां को कथित रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में चार नवंबर को जब पुलिस की टीम अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने उनके आवास पर पहुंची थी तो पुलिस द्वारा आरोप लगाया गया कि उन्होंने एक महिला पुलिसकर्मी के साथ कथित रूप से मारपीट की थी। इस मामले में मध्य मुंबई के एन. एम. जोशी मार्ग थाने में पिछले हफ्ते अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई थी। अदालत के सूत्रों ने बताया कि अर्नब गोस्वामी और उनकी पत्नी की अग्रिम जमानत की याचिका पर गुरुवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी. बी. जाधव सुनवाई कर सकते हैं।

अर्नब गोस्वामी और उनकी पत्नी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 353 (सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालना), 504 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर किसी का अपमान करना) और 506 (आपराधिक रूप से डराना/धमकी देना) और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से जुड़े कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में शिकायतकर्ता 49 वर्षीय पुलिस अधिकारी सुजाता तनवाडे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि चार नवंबर को गोस्वामी, उनकी पत्नी और बेटे ने उनके साथ धक्का-मुक्की की।

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