हाईकोर्ट ने उपायुक्त व नगर निगम शिमला को नोटिस जारी किया

दयानंद पब्लिक स्कूल के समीप बनी वर्षाशालिका की दुर्दशा पर दायर जनहित याचिका पर हुई सुनवाई।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 20 Nov 2018 04:01 PM (IST) Updated:Tue, 20 Nov 2018 04:01 PM (IST)
हाईकोर्ट ने उपायुक्त व नगर निगम शिमला को नोटिस जारी किया
हाईकोर्ट ने उपायुक्त व नगर निगम शिमला को नोटिस जारी किया

-दयानंद पब्लिक स्कूल के समीप बनी वर्षाशालिका की दुर्दशा पर दायर जनहित याचिका पर हुई सुनवाई, अब 20 दिसंबर को होगी सुनवाई विधि संवाददाता, शिमला : प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला के कालीबाड़ी दयानंद पब्लिक स्कूल के समीप बनी वर्षाशालिका की दुर्दशा पर दायर जनहित याचिका पर उपायुक्त व नगर निगम शिमला को नोटिस जारी किया है। दयानंद पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले दो बच्चों की माता बिंदुबाला द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश सूर्यकात व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने नोटिस जारी किया है।

याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार वर्षाशालिका की हालत दयनीय है। इसके निचले फ्लोर में बना शौचालय गंदा रहता है और बदबू फैली रहती है। साथ में बनी सीढि़यां इतनी तंग हैं कि नीचे उतरते समय गिरने का डर रहता है। वर्षाशालिका के डिजाइन को ठीक से नहीं बनाया है। कुछ दिन पहले उपरोक्त स्कूल के आठवीं कक्षा के बच्चे को सीढि़यों पर गिरने से चोट आई थी। यही नहीं वर्षाशालिका में लोग बैठ ही नहीं पाते। इसे बनाने का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। धरना देने वालों के लिए यह प्रदर्शन करने का ठिकाना बना हुआ है। प्रार्थी ने न्यायालय से गुहार लगाई है कि इस वर्षाशालिका को उपयुक्त उद्देश्य से दोबारा बनाने के आदेश दिए जाएं, ताकि यह बुजुर्गो, विद्यार्थियों व दिव्यागों के बैठने के लिए आरामदायक हो। लोगों को यहां प्रदर्शन करने से रोका जाए। न्यायालय ने इसे जनहित से जुड़ा मामला पाते हुए निगम व प्रशासन से जवाब तलब किया है। मामले पर सुनवाई 20 दिसंबर को होगी।

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