धोखाधड़ी के दोषी को दो साल कैद, 5.50 लाख जुर्माना

By Edited By: Publish:Sat, 20 Sep 2014 01:00 AM (IST) Updated:Sat, 20 Sep 2014 01:00 AM (IST)
धोखाधड़ी के दोषी को दो 
साल कैद, 5.50 लाख जुर्माना

संवाद सहयोगी, नूरपुर : अतिरिक्त मुख्य न्याययिक दंडाधिकारी डॉ. अवीरा वसु की अदालत ने धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपी रमेश निवासी पट्टी सल्याणा(पालमपुर) को दो साल की कैद व साढ़े पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सहायक जिला न्यायवादी केएस जरियाल ने बताया कि नूरपुर पुलिस ने सात अगस्त, 2009 को सरोग(सिंहुता) निवासी अनिल सहित पांच अन्य लोगों की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ 420 व 170 के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। शिकायतकर्ताओं ने थाने में दर्ज अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि रमेश ने सेना में भर्ती करवाने का झांसा देकर उनसे पांच लाख रुपये ठग लिए तथा न तो आरोपी ने उन्हे सेना में भर्ती करवाया तथा न ही उनके पैसे वापस लौटाए। शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत नूरपुर पुलिस में दर्ज करवाई और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 420 व 170 के तहत मामला दर्ज किया। जरियाल ने बताया कि कोर्ट ने धोखाधड़ी के इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए धारा 420 के तहत आरोपी रमेश को दो साल की सजा व साढ़े 4 लाख रुपये जुर्माना व धारा 170 के तहत 2 साल की कैद व 1 लाख रुपये जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया। वहीं, कोर्ट ने अभियोजन खर्च के रूप में 20 हजार रुपये जमा करवाने का भी फैसला सुनाया।

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